Electoral Bonds को लेकर सुप्रीम कोर्ट का SBI को झटका
नई दिल्ली: Electoral Bonds को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने SBI को झटका दिया है। 30 जून तक मियाद बढाने की मांग को संवैधानिक पीठ ने खारिज कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, कल यानी 12 मार्च तक ElectoralBonds की सभी मांगी गई जानकारी साझा करें।
सुप्रीम कोर्ट ने SBI को कड़े शब्दों में कहा की अगर जानकारी नहीं शेयर की तो कोर्ट कारवाई कर सकती है।
चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने SBI की याचिका खारिज करते हुए 12 मार्च तक ब्योरा देने के निर्देश दिए हैं. साथ ही EC को 15 मार्च तक ये ब्योरा पब्लिश करने के निर्देश दिए गए हैं. आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने SBI पर बड़ी टिप्पणी की. सीजेआई ने कहा कि हमने आपको डेटा मिलान के लिए नहीं कहा था, आप आदेश का पालन कीजिए. जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आपको सिर्फ डेटा सील कवर से निकालना है और भेजना है. सीजेआई ने SBI से ये भी पूछा कि आपने पिछले 26 दिनों में क्या काम किया, कितना डेटा मिलान किया. मिलान के लिए समय मांगना सही नहीं है . हमने आपको ऐसा करने का निर्देश नहीं दिया. आखिरकार सारा ब्यौरा मुंबई मुख्य शाखा में भेजा जा चुका है. आपने अर्जी में कहा है कि एक साइलो से दूसरे साइलो में जानकारी का मिलान समय लेने वाली प्रक्रिया है.