Surrender of Ex MLA : पूर्व विधायक किशोर समरीते का जिला कोर्ट में समर्पण, कोर्ट ने जेल भेजा!
Balaghat : बालाघाट जिले की लांजी विधानसभा के पूर्व विधायक किशोर समरीते की सजा के खिलाफ दायर अपील सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। इसके बाद किशोर समरीते ने सोमवार को बालाघाट के जिला न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। न्यायालय ने उन्हें जेल भेजने के आदेश जारी किए हैं।
घटना के अनुसार 2004 में पूर्व विधायक किशोर समरीते ने अपने 15-20 साथियों के साथ एसडीएम कार्यालय लांजी में मौजूद अधिकारियों से मारपीट की और सरकारी सामान के साथ तोड़फोड़ की थी। इस दौरान शासकीय वाहन को भी क्षति पहुंचाई गई थी। इस मामले में लांजी पुलिस द्वारा किशोर समरीते सहित अन्य पर मामला कायम कर चालान डायरी न्यायालय में पेश की गई थी। इस पर विशेष न्यायालय एस्ट्रो सिटी एक्ट ने 22 दिसंबर 2009 को आरोपी किशोर समरीते व 6 अन्य को विभिन्न धाराओं का दोषी पाते हुए दंडित किया था।
पूर्व विधायक ने इस सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की गई थी। हाई कोर्ट ने एससी/एसटी की धारा को हटाकर शेष अन्य धाराओं में सजा को यथावत रखा। इस फैसले के खिलाफ किशोर समरीते ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने किशोर समरीते की अपील 28 मई 2024 को खारिज करते हुए उन्हें 4 सप्ताह में न्यायालय में आत्मसमर्पण के आदेश दिए थे। इस आदेश के पालन में 24 जून को समरीते ने न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। न्यायालय ने उन्हें जेल भेजने के आदेश दिए।