Suspend: पॉक्सो एक्ट में FIR, महिला एवं बाल विकास के अधिकारी पर गिरी गाज, हुए सस्पेंड

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Suspend: पॉक्सो एक्ट में FIR, महिला एवं बाल विकास के अधिकारी पर गिरी गाज, हुए सस्पेंड

 

भोपाल: राज्य शासन ने महिला और बाल विकास विभाग के एक अधिकारी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज होने के फल स्वरुप गाज गिरी है। उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

इस संबंध में आयुक्त महिला एवं बाल विकास द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि शालीन शर्मा सहायक संचालक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला दमोह द्वारा पॉक्सो एक्ट के तहत विधि सम्मत कार्रवाई नहीं की गई।

नाबालिक पीड़िता के दत्तक पिता के साथ श्री शर्मा द्वारा मोबाइल चैटिंग की गई। चैटिंग के अनुसार नाबालिक पीड़िता के साथ घटित अपराध के विषय में शर्मा को जानकारी प्राप्त होने के बावजूद भी उनके द्वारा तत्परता से विधि सम्मत कार्रवाई नहीं की गई।

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शालिनी शर्मा का यह कृत्य उनके पदीय कर्तव्यों में लापरवाही का द्योतक होकर गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है जो मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम का स्पष्ट उल्लंघन है।

ऐसी स्थिति में शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास रीवा संभाग रीवा रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।