Suspend: विधान सभा चुनाव में लापरवाही,शिक्षक श्रीमती सुनंदा मालवीय निलंबित

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Suspend: विधान सभा चुनाव में लापरवाही,शिक्षक श्रीमती सुनंदा मालवीय निलंबित

देवास: कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ऋषव गुप्‍ता ने विधानसभा निर्वाचन 2023 में लापरवाही बरतने पर सहायक शिक्षक शा.प्रा.वि. कन्नौद श्रीमती सुनंदा मालवीय को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलम्बन अवधि में इनका का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कन्नौद रहेगा तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।

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आदेश में उल्‍लेख किया गया है कि विधानसभा निर्वाचन 2023 के अन्तर्गत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 173 मतदान केन्द्र क्रमांक 204 शाकप्रावि नवीन भवन अजनास पर निर्वाचन कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सहायक शिक्षक शा.प्रा.वि. कन्नौद श्रीमती सुनंदा मालवीय को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया था।

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मतदान दिनांक 17 नवम्‍बर 2023 को रिटर्निंग अधिकारी/ सेक्टर अधिकारी द्वारा किये गये भ्रमण के दौरान पीठासीन अधिकारी द्वारा मौक पोल के पश्चात CRC की कार्यवाही नहीं की जाना पाया गया तथा वास्तविक मतदान प्रारंभ कर दिया गया इस त्रुटी के संबंध में सेक्टर अधिकारी कम्युनिकेशन टीम को जानकारी प्रदान नहीं की गई और न ही कोई सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित की गई। जिसके कारण उक्त मतदान केन्द्र में हुवे मतदान को गणना में सम्मिलित नहीं किया जा सका। पीठासीन अधिकारी के द्वारा आदेशित कर्तव्य के निर्वहन में की गई लापरवाही के कारण गंभीर अनियमितता हुई। पीठासीन अधिकारी द्वारा की गई लापरवाही और अनुशासनहीनता सिविल सेवा (आचरण) नियम 1966 के नियम एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1961 का उल्‍लघन होकर दण्डनीय है।

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