Tehsildars Will be Promoted : तहसीलदारों के प्रमोशन का रास्ता खुला, हाईकोर्ट के निर्देश!

2016 से रुके प्रमोशन के लिए प्रमोशन कमेटी की रिव्यू बैठक के निर्देश!

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Tehsildars Will be Promoted : तहसीलदारों के प्रमोशन का रास्ता खुला, हाईकोर्ट के निर्देश!

 

Jabalpur : हाईकोर्ट ने 2016 से रुके तहसीलदारों प्रमोशन के डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की रिव्यू बैठक करने के निर्देश दिए। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने अपने आर्डर में निर्देश दिए कि सामान्य प्रशासन विभाग के एडीशनल चीफ सेक्रेटरी की अनुशंसा के अनुरूप 12 मई 2016 की स्थिति में समस्त उपलब्ध पदों के लिए वरिष्ठता सूची में स्थान प्राप्त तहसीलदारों के प्रकरणों पर विचार करें। इससे 40 तहसीलदारों के डिप्टी कलेक्टर बनने की संभावना है।

हाईकोर्ट में याचिका लगाने वाले पनागर में पदस्थ तहसीलदार मनोज चतुर्वेदी, भोपाल के आलोक पारे व प्रकाशचंद्र जैन की और से अधिवक्ता समदर्शी तिवारी ने कोर्ट में पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि 2016 में आयोजित DPC में नियम का पालन न करते हुए 31 दिसम्बर, 2016 के स्थान पर नवंबर 2015 तक उपलब्ध पदों को ही गणना में लिया गया था। साथ ही जिन तहसीलदारों के वार्षिक प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं थे उनके प्रकरण परिभ्रमण में रखकर उतने पद रोक लिए गए।

DPC की मूल बैठक सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण संबंधी लंबित मामले में 12 मई, 2016 को पारित अंतरिम आदेश के पूर्व आयोजित हुई थी। शेष बचे पदों को भरने के लिए रिव्यू पदोन्नाति बैठक आयोजित करने में कोई बाधा नहीं है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में विधि विभाग से अभिमत भी ले लिया, लेकिन विभाग की कार्मिक शाखा द्वारा अनावश्यक विलंब किया जा रहा है।

40 तहसीलदारों का सपना पूरा होने के आसार

हाईकोर्ट ने तर्कों पर गौर करने के बाद अपने आदेश में निर्देश दिया कि सामान्य प्रशासन विभाग अपर मुख्य सचिव द्वारा जो अभिमत दिया गया है, उसके आधार पर पदोन्नाति नियमों के अनुसार 12 मई 2016 तक उपलब्ध सभी पदों को शामिल करते हुए 90 दिन के भीतर रिव्यू DPC आयोजित करें। अधिवक्ता ने अवगत कराया कि हाईकोर्ट के इस आदेश से लगभग 40 पदों पर लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे तहसीलदारों की डिप्टी कलेक्टर के पदों पर पदोन्नाति का रास्ता साफ हो गया।