
धर्मांतरण मामले को लेकर मदरानी में तनाव: दो पास्टर समेत सात पर FIR
Jhabua: झाबुआ जिले के थाना काकनवानी अंतर्गत ग्राम मदरानी में कथित अवैध धर्मांतरण और एक आदिवासी युवक के साथ मारपीट की घटना ने जिले के जनजातीय अंचल में गंभीर तनाव की स्थिति पैदा कर दी है। घटना के बाद सर्व आदिवासी समाज के तीखे विरोध और सामूहिक आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने देर रात सख्त रुख अपनाते हुए दो ईसाई पास्टर और पांच अन्य नामजद व्यक्तियों के खिलाफ मदरानी चौकी पर प्रकरण दर्ज किया है। मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक स्तर पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है।
▪️रास्ते में रोका, धर्म बदलने का दबाव बनाया
▫️प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना शुक्रवार की बताई जा रही है। ग्राम मदरानी निवासी आदिवासी युवक गेंदाल डामोर जब अपने घर की ओर लौट रहा था, तभी रास्ते में दो ईसाई पास्टर और कुछ स्थानीय लोगों ने उसे रोक लिया। आरोप है कि आरोपियों ने युवक पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाया और लगातार समझाइश के नाम पर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। पीड़ित के अनुसार जब उसने धर्म परिवर्तन से इनकार किया तो आरोपियों का रवैया आक्रामक हो गया और उसे जान से मारने की धमकी दी गई।

इनकार पर मारपीट और पत्थरबाजी का आरोप
पीड़ित युवक का कहना है कि धर्म परिवर्तन से मना करने पर उसके साथ मारपीट की गई और उस पर पत्थर फेंके गए, जिससे उसे शरीर पर चोटें आईं। इतना ही नहीं, आरोपियों द्वारा उसके घर की ओर भी पत्थर फेंकने की बात सामने आई है। इस घटना के बाद गांव में भय और तनाव का माहौल बन गया और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया।
▪️सर्व आदिवासी समाज का उग्र विरोध
▫️घटना की सूचना मिलते ही सर्व आदिवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए। देर रात तक थाना काकनवानी और मदरानी चौकी पर विरोध प्रदर्शन चलता रहा। समाज के प्रतिनिधियों ने पुलिस और प्रशासन के समक्ष स्पष्ट शब्दों में कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में लालच, दबाव और धमकी के जरिए अवैध धर्मांतरण के प्रयास लगातार बढ़ रहे हैं। आदिवासी समाज के नेताओं ने आरोप लगाया कि भोले भाले आदिवासियों को निशाना बनाकर उनकी धार्मिक आस्था, परंपरा, संस्कृति और सामाजिक पहचान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है।
▪️कड़ी कार्रवाई की मांग, ज्ञापन सौंपा
▫️विरोध प्रदर्शन के दौरान समाज के प्रतिनिधियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। उनका कहना था कि यदि समय रहते सख्ती नहीं बरती गई तो इस तरह की घटनाएं भविष्य में और बढ़ सकती हैं, जिससे जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा है।
▪️इन धाराओं में दर्ज हुआ प्रकरण
▫️पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 131, 352, 351(3), 3(5) तथा मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। मामला मदरानी चौकी पर पंजीबद्ध किया गया है और सभी नामजद आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है।
▪️पुलिस और प्रशासन अलर्ट
▫️पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू की गहन जांच की जा रही है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है।
▪️बढ़ती घटनाओं पर चिंता
▫️यह मामला एक बार फिर आदिवासी अंचलों में कथित अवैध धर्मांतरण को लेकर गहराते असंतोष और अविश्वास को उजागर करता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन द्वारा समय पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो ऐसे मामलों से सामाजिक तनाव और अधिक बढ़ सकता है।





