महिला से आभूषण लूटने वाले को 6 वर्ष की सजा जुर्माना भी लगाया 

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MLA in MP Punished
MLA in MP Punished

महिला से आभूषण लूटने वाले को 6 वर्ष की सजा जुर्माना भी लगाया

 

Ratlam : महिला से आभूषण लूटने वाले आरोपी को तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा ने 6 वर्ष की सजा व जुर्माने की सजा सुनाई।

मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने बताया की फरियादिया हुकली बाई पति उमा जी ने अपने लड़के गवार सिंह के साथ थाना बिलपांक पर आवेदन दिया था कि वह अपने पति व बेटी के साथ मजदूरी के लिए खाचरोद आई हुई थी।जहां से उसका पति छोड़कर वापस चला गया था।8 फरवरी 2018 को सुबह 10:00 बजे एक आदमी मोटरसाइकिल से 3 अन्य महिलाओं को मजदूरी के लिए ले गया।फिर वापस आकर मुझे अपनी मोटरसाइकिल पर मजदूरी के लिए सागोदी मगरे पर ले गया और उसने जान से मारने की धमकी देते हुए मेरे हाथ के चांदी के कड़े झुमकी व ₹ 15 सौ नगद छीनकर धमकी दी कि यहां पर से चली जा नहीं तो जान से खत्म कर दूंगा। पुलिस ने प्रकरण में लूट व जान से मारने की धमकी का प्रकरण दर्ज किया था। और अनुसंधान के दौरान पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर उसे फरियादियां के गहनों की जप्ती की गई और फरियादियां से आरोपी की पहचान जेल में ले जाकर करवाई गई।और अनुसंधान पूर्ण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

न्यायालय अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी को धारा 392 तथा 506 भादवि में दोषी पाकर लूट में 6 वर्ष का कारावास तथा 5 सौ रुपए जुर्माना तथा जान से मारने की धमकी देने पर 1 वर्ष का कारावास तथा 100 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान द्वारा की गई।