हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास जुर्माना भी लगाया 

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सिंहस्थ-2004

हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास जुर्माना भी लगाया 

 

Ratlam : न्यायालय तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा ने लाठी से पीट-पीट कर हत्या करने वाले 2 आरोपियों को आजीवन कारावास और 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

 

अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने बताया की 20 अप्रैल 2018 को दिनेश पिता भंवरलाल भील निवासी सिमलावदा को मारपीट से घायल होने से मृत अवस्था में रतलाम लाया गया था,यहां पर सूचनाकर्ता भेरूलाल खदेड़ा की सूचना पर आरोपीगणों रमेश तथा राकेश व एक अन्य बाल अपचारी के विरुद्ध धारा 302,34 भादवि का प्रकरण पुलिस थाना बिलपांक में पंजीबद्ध किया गया था।

 

अनुसंधान के दौरान यह आया था कि 20 अप्रैल 2018 को शाम 6:00 बजे बिलपांक थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सिमलावदा स्थित अंबे माता मंदिर के पास आरोपीगणों द्वारा मृतक दिनेश के साथ लाठी से मारपीट की गई थी,जिससे उसके सिर व कनपटी व मुंह पर चोट आने से उसकी मृत्यु हो गई थी।प्रकरण में पुलिस द्वारा अनुसंधान कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।जहां पर न्यायालय में अभियोजन द्वारा अपने साक्ष्य एवं तर्कों से संतुष्ट होकर न्यायालय तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा द्वारा आरोपी राकेश पिता पन्नालाल निनामा निवासी ग्राम आमला थाना बडनगर जिला उज्जैन एवं आरोपी रमेश पिता कैलाश खदेड़ा निवासी बजरंगबली मंदिर के पास ग्राम सिमलावदा थाना बिलपांक जिला रतलाम को धारा 302 भादवि के तहत आजीवन कारावास एवं 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

 

अभियोजन की और से पैरवी अपर लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान द्वारा की गई।