भगवान के आपत्तिजनक फोटो फेसबुक पर अपलोड करने वाले आरोपी मजहर की सजा बरकरार!
Ratlam : भगवान के आपत्तिजनक फोटो फेसबुक पर अपलोड करने वाले की सजा सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव ने बरकरार रखी। आरोपी ने न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की कोर्ट द्वारा दीं गई सजा के खिलाफ अपील पेश की थी। अपर लोक अभियोजक समरथ पाटीदार ने बताया कि 20 मार्च 2021 को फरियादी पिंटू उर्फ भूपेंद्र राठौर ने माणकचौक थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई है उन्होंने बताया कि मजहर उर्फ सल्लू ने भगवान श्रीकृष्ण एवं गोपियों के नग्न व आपत्तिजनक फोटो फेसबुक पर अपलोड किए हैं। इस पोस्ट से मेरी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है।
इसलिए आरोपी के विरुद्ध केस दर्ज किया गया।पुलिस ने आरोपी मजहर का मोबाइल जप्त किया और उसमें आपत्तिजनक फोटो निकलवाकर उनकी प्रिंट निकाल कर सीडी बनवाई।
मोबाइल की डीवीआर लेकर उसमें से सारी जानकारियां पेन ड्राइव में लेने के बाद उसे भोपाल स्थित केंद्रीय प्रयोगशाला भेजा गया। माणकचौक थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मुग्धा कुमार की कोर्ट में पेश किया। यहां से 20 फरवरी 2024 को मजहर उर्फ सल्लू पिता लाल मोहम्मद निवासी अशोक नगर रतलाम को धारा 65 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एवं 295 ए भादवि के तहत 6 महिने के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 3 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया।
आरोपी सल्लू ने सजा के विरुद्ध सत्र न्यायालय में अपील पेश की। जहां से सुनवाई के लिए सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव के यहां की, यहां न्यायालय ने आरोपी सल्लू की अपील निरस्त कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई सजा को बरकरार रखा। शासन की और से पैरवी अपर लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता समरथ पाटीदार द्वारा की गई।