टर्मिनेट होकर सरकार के पाए आए टोल का टैक्स, लाइसेंस और अनुमति शुल्क अब राजमार्ग निधि में होंगे जमा

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भोपाल। टर्मिनेशन के बाद सरकार के कब्जे में आए निजी टोल नाकों से मिलने वाला उपभोक्ता शुल्क , अनुमति और लाइसेंस फीस अब मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि में जमा की जाएगी। अभी तक इस राशि के जमा करने के लिए कोई प्रावधान नहीं था। इसी तरह रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन के अधीनस्थ संचालित 24 टोल नाकों पर यूजर फीस के साथ जमा होंने वलाी राशि भी अब इस निधि में जमा होगी।

मध्यप्रदेश में निजी टोल संचालकों को दिए गए पांच टोल नाके टर्मिनेट कर रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन के अधीनस्थ संचालित किए जा रहे है। इनमें भोपाल बायपास, महू-घाटा बिल्लौद, सागर-दमोह, बीना खिमलासा, भिंड-मिहोना-गोपालपुरा के टोल नाके बीओटी से संचालित थे अब उन्हें टर्मिनेट करने के बाद कारपोरेशन संचालित करवा रहा है। इसके अलावा नये यूजर फी के साथ अब टोल नाकों पर शुल्क वसूला जा रहा है।

ऐसे 24 टोल नाके है जहां यूजर फी की वसूली की जा रही है। अभी तक इस राशि को जमा करने का कोई प्रावधान नहीं था। इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने नियमों में संशोधन किया है। मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि नियम में हुए बदलाव के बाद अब उपभोक्ता शुल्क संग्रहण, अनुमति तथा अनुज्ञप्ति शुल्क से प्राप्त निधियां मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि में जमा की जाएगी। यह राशि किसी राष्ट्रीय कृत बैंक या अनुसूचित बैंक या ऐसी अन्य वित्तीय संस्था में जमा की जाएगी जैसा कार्यकारी समिति द्वारा तय किया जाए।