
This is Not Child Marriage : सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की लड़की की शादी को सही ठहराया, कहा कि यह बाल विवाह नहीं!
New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 16 साल की एक लड़की की शादी से जुड़े पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के 2022 के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत 16 साल की मुस्लिम लड़की एक मुस्लिम पुरुष के साथ निकाह कर सकती है। इस जोड़े को धमकियां भी मिल रही थीं जिसके चलते अदालत ने इन्हें भी सुरक्षा दिलवाई थी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि एनसीपीसीआर का इस मामले में कोई हक नहीं बनता, क्योंकि वह इस मुकदमे से बाहर की संस्था है।
कोई कानूनी मसला नहीं
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सवाल किया कि एनसीपीसीआर हाई कोर्ट के उस आदेश को क्यों चुनौती दे रही है, जिसमें एक जोड़े की जान और आजादी की हिफाजत की गई थी? यह अजीब है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए बनी संस्था एनसीपीसीआर इस तरह के फैसले को चुनौती दे रही है।’ एनसीपीसीआर के वकील ने तर्क दिया कि यह एक कानूनी सवाल है कि क्या 18 साल से कम उम्र की लड़की, सिर्फ पर्सनल लॉ के आधार पर, वैध शादी कर सकती है। लेकिन बेंच ने कहा कि इस मामले में कोई कानूनी सवाल नहीं उठता। जस्टिस नागरत्ना ने कहा, ‘कोई कानूनी मसला नहीं है। आप सही मामले में चुनौती दें।’

3 अन्य याचिकाएं भी खारिज
कोर्ट ने एनसीपीसीआर की याचिका को खारिज करते हुए कहा, ‘हाई कोर्ट ने अगर अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर दो लोगों को सुरक्षा दी है, तो एनसीपीसीआर को इसे चुनौती देने का कोई हक नहीं।’ कोर्ट ने एनसीपीसीआर के वकील की उस मांग को भी ठुकरा दिया जिसमें कानूनी सवाल को खुला रखने की बात कही गई थी। इसके अलावा, एनसीपीसीआर की तीन अन्य याचिकाओं को भी खारिज कर दिया गया, जो हाई कोर्ट के इसी तरह के अन्य आदेशों को चुनौती दे रही थीं।
यह था हाई कोर्ट का फैसला
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का यह फैसला एक मुस्लिम पुरुष की याचिका पर आया था, जिसमें उसने दावा किया था कि उसकी प्रेमिका को उसके घर में गैर-कानूनी तरीके से कैद किया गया है और वे निकाह करना चाहते हैं। हाई कोर्ट ने देखा कि लड़की, जो 16 साल की थी और मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत बालिग हो चुकी थी, शादी के लिए सक्षम है। कोर्ट ने ‘प्रिंसिपल्स ऑफ मोहम्डन लॉ’ किताब के हवाले से कहा कि 15 साल की उम्र पूरी करने पर, अगर कोई सबूत न हो, तो प्यूबर्टी मान ली जाती है। इस आधार पर, लड़की और 21 साल से ज्यादा उम्र के लड़के को शादी की इजाजत दी गई और उनकी हिफाजत का आदेश दिया गया।
क्या तर्क दिया था एनसीपीसीआर ने
एनसीपीसीआर ने दलील दी थी कि हाई कोर्ट का यह फैसला बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 का उल्लंघन करता है। साथ ही, यह पोस्को एक्ट, 2012 के खिलाफ है, जिसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चे को वैध सहमति देने का अधिकार नहीं है। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि ऐसे मामलों को अलग नजरिए से देखना चाहिए। जस्टिस नागरत्ना ने सुनवाई के दौरान कहा, ‘पोस्को एक्ट आपराधिक मामलों के लिए है, लेकिन कुछ रोमांटिक मामले भी होते हैं, जहां 18 साल के करीब पहुंच चुके किशोर प्यार में पड़कर भाग जाते हैं और निकाह करना चाहते हैं।’
‘यह आपराधिक मामला नहीं’
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों को आपराधिक मामलों की तरह नहीं देखना चाहिए। अगर लड़की किसी लड़के से मोहब्बत करती है और उसके माता-पिता पोस्को के तहत केस दर्ज कर देते हैं, तो लड़की को कितना दुख होता है, यह सोचिए। हमें आपराधिक और रोमांटिक मामलों में फर्क करना होगा।
अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपीसीआर की याचिका पर नोटिस जारी किया था, ताकि कानूनी सवाल पर विचार किया जा सके, लेकिन जोड़े को दी गई राहत में कोई दखल नहीं दिया गया था। वरिष्ठ वकील राजशेखर राव को अमीकस क्यूरी नियुक्त किया गया था।





