Threat of Suicide is Grounds for Divorce : पत्नी का आत्महत्या की कोशिश या ऐसी धमकी देना तलाक का आधार, बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला!

जानिए, हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने अपने फैसले में पति के तर्कों को क्यों सही माना!

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Threat of Suicide is Grounds for Divorce

Threat of Suicide is Grounds for Divorce : पत्नी का आत्महत्या की कोशिश या ऐसी धमकी देना तलाक का आधार, बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला!

Mumbai : बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि पत्नी द्वारा पति को धमकाना, आत्महत्या की धमकी देना निर्दयता है। यह तलाक का आधार बन सकता है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने परिवार न्यायालय का फैसला बरकरार रखा और दंपति की शादी को खत्म करने आदेश दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ के जस्टिस आरएम जोशी ने परिवार न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को बरकरार रखा।

महिला ने परिवार न्यायालय के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया था। सुनवाई के दौरान महिला के पूर्व पति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी ने उसे आत्महत्या करने और इस आरोप में पति और उसके परिजनों को जेल भेजने की धमकी दी। महिला ने एक बार आत्महत्या की कोशिश भी की थी। पति ने कहा कि यह हिंदू मैरिज एक्ट के तहत निर्दयता है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि पेश किए गए सबूतों से साफ है कि आरोप सही हैं। इसके बाद उच्च न्यायालय ने परिवार न्यायालय के तलाक के आदेश को बरकरार रखा।

हाई कोर्ट ने कहा कि जीवनसाथी की ओर से इस तरह का कृत्य ऐसी क्रूरता मानी जाएगी, जो तलाक का आदेश देने का आधार बन जाती है। पीठ ने तलाक मंजूर करने के परिवार अदालत के आदेश को रद करने से इनकार कर दिया और कहा कि इसमें कुछ भी प्रतिकूलता नहीं है, लिहाजा किसी तरह के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।मामले के अनुसार, दंपति का अप्रैल, 2009 में विवाह हुआ था और उनकी एक पुत्री भी है।

सास-ससुर का भी दखल 

पति ने दावा किया था कि उसके सास-ससुर अक्सर उसके घर आया करते थे और उनके वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करते थे। 2010 में उसकी पत्नी उसका घर छोड़कर अपने माता-पिता के घर चली गई और लौटने से इन्कार कर दिया। पति का आरोप था कि उसकी पत्नी ने कहा था कि वह उसके और उसके परिवार के खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज करा देगी और उन्हें जेल भिजवा देगी। जबकि, महिला ने अपनी याचिका में कहा कि पति व उसके पिता उसके साथ दु‌र्व्यवहार करते थे, लिहाजा उसने पति का घर छोड़ दिया। उसने पति के साथ किसी तरह की क्रूरता करने से इनकार किया था।