ग्वालियर: शासकीय धनराशि निकालने के बाद उसका निर्माण कार्य पूर्ण कराने में उपयोग न कर शासकीय धन का दुरूपयोग करने वाले 3 ग्राम पंचायतों के पूर्व सरपंच जेल जायेंगे ।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी श्री आशीष तिवारी ने पंचायत राज अधिनियम की धारा-92 के तहत इस आशय के अलग-अलग आदेश जारी कर इन पूर्व सरपंचों को अभिरक्षा में लेकर 30 दिवस के लिये जेल में रखने के निर्देश भारषाधक अधिकारी अर्थात अधीक्षक केन्द्रीय कारागार को दिए हैं।
न्यायालय विहित प्राधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार विभिन्न ग्राम पंचायतों के इन पूर्व सरपंचों द्वारा विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत जारी की गई धनराशि का लगातार दुरूपयोग किया गया।
इन सभी पूर्व सरपंचों के विरूद्ध मध्यप्रदेश पंचायतीराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के अंतर्गत वसूली के प्रकरण पंजीबद्ध कर राशि चुकाने के लिए पर्याप्त समय दिया गया। किंतु उन्होंने रकम नहीं चुकाई। इन प्रकरणों में अधिनियम की धारा 89 अंतर्गत प्राप्त जांच प्रतिवेदन अनुसार ये सभी दोषी साबित हुए।
इस कारण विचार उपरांत अंतिम आदेश पारित कर 15 दिवस में रकम शासकीय कोष में जमा करने के लिए आदेशित किया गया था, किंतु इन पूर्व सरपंचों द्वारा राशि जमा नहीं कराई गई।
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इसके बाद विहित प्राधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ग्वालियर न्यायालय ने मध्यप्रदेश पंचायतीराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 की उप धारा 2 के अधीन जेल में सुपुर्द करने के अलग-अलग वारंट जारी कर दिए हैं।
इन पूर्व सरपंचों को जेल भेजने के लिए जारी हुए हैं वारंट
श्री राजेन्द्र सिंह परिहार पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत सिसगाँव, श्री नारायण सिंह जाटव पूर्व सरपंच उटीला एवं श्री रामलखन सिंह गुर्जर पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत नौगाँव।