New Delhi : सायरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद सरकार को 20 साल पुराने नियम को लागू करने की याद आई। अब कारों की पिछली सीटों पर बैठे यात्री अगर सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो अलर्ट साउंड बजने लगेगा। अभी तक आगे वाली सीटों पर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर ही अलर्ट साउंड बजता है। ड्राइवर और उसके साथ वाली सीट पर बैठे यात्री अगर सीट बेल्ट लगा लेते हैं, तो अलर्ट साउंड बंद हो जाता है। लेकिन, अब ऐसा नहीं हो सकेगा।
सरकार यह सख्ती करने जा रही है कि पिछली सीटों पर भी अगर किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगाया, तो अलर्ट साउंड बजता रहेगा! भले ही आगे के दोनों सीटों के लोगों ने सीट बेल्ट लगा रखी हो। चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट के इस्तेमाल को लेकर सरकार कुछ ज्यादा ही सख्त हो गई। पहले से ही यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है, पर अब इसे सख्ती से लागू करने की तैयारी की जा रही है।
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रोड सेफ्टी के लिए सख्ती
कार में पिछली सीट पर बैठे यात्रियों के लिए जल्दी ही सीट बेल्ट अलर्ट (Seatbelt Alert) शुरू होगा। रोड सेफ्टी को बढ़ाने के लिए यह उपाय किया जा रहा है। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने इस बात के संकेत दिए। टाटा संस (Tata Sons) के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) की रविवार को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। यह हादसा महाराष्ट्र के पालघर जिले में नेशनल हाइवे (National Highway) पर हुआ। इसके बाद ही सरकार ने पिछली सीट पर बैठे लोगों के लिए सीट बेल्ट अलर्ट की व्यवस्था शुरू करने का फैसला लिया है।
एक कार्यक्रम में गडकरी ने कहा कि साइरस के एक्सीडेंट के कारण सरकार ने पीछे बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट अलर्ट शुरू करने का फैसला किया है। अगर पीछे बैठे यात्रियों ने सीट बेल्ट नहीं पहनी तो अलर्ट की आवाज आती रहेगी। ड्राइवर और अगली सीट पर बैठे व्यक्ति ने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो इसके लिए फाइन का प्रॉविजन है। लेकिन, अब पीछे बैठे यात्रियों को भी सीट बेल्ट नहीं लगाने पर फाइन देना होगा। यह सभी कारों के लिए लागू होगा। गडकरी ने कहा कि इस बारे में इसी हफ्ते नोटिफिकेशन जारी होगा। जिसके तहत कार में बैठे सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होगा।
सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कमी लाने के लिए सरकार वाहनों में सुरक्षा प्रावधानों को सख्त करने की कोशिश में लगी हुई है। अब सरकार वाहन निर्माताओं के लिए कम-से-कम छह एयरबैग देना जरूरी करने का प्रावधान भी करना चाहती है। आठ यात्रियों वाले वाहनों में 6 एयरबैग का प्रावधान अक्टूबर से लागू किया जा सकता है। एयरबैग किसी भी वाहन में लगा एक प्रतिरोधक सुरक्षा उपकरण होता है जो हादसे के समय अचानक खुल जाता है और यात्रियों को सीधी टक्कर से बचा लेता है।
यह 2002 में बना नियम
साइरस मिस्त्री पिछली सीट पर बैठे थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। मिस्त्री के साथ हुए हादसे ने एक बार फिर देश में सड़कों की बदहाली को उजागर कर दिया है। साथ ही यह बात भी एक बार साबित हो गई कि पिछली सीट पर बैठे लोगों के लिए बेल्ट नहीं लगाना कितना खतरनाक हो सकता है। ड्राइवर और अगली सीट पर बैठे यात्री के लिए सीट बेल्ट लगाना 1993 में ही अनिवार्य कर दिया गया था। सरकार ने अक्टूबर 2002 को पिछली सीट पर बैठे यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया। लेकिन, इसका सही से पालन नहीं होता है। 2019 में सरकार ने सीट बेल्ट नहीं लगाने पर जुर्माना बढ़ाकर एक हज़ार रुपए कर दिया, फिर भी स्थिति नहीं सुधरी।
सबसे ज्यादा मौत भारत में
वर्ल्ड बैंक (World Bank) की एक जानकारी के मुताबिक दुनिया में सड़क हादसों में सबसे ज्यादा लोग भारत में मारे जाते हैं। कोरोना महामारी से पहले देश में हर 4 मिनट में एक भयानक सड़क हादसा होता था। भारत में दुनिया की सिर्फ एक फीसदी गाड़ियां हैं, लेकिन सड़क हादसों में दुनिया में होने वाली कुल मौतों में 11 फीसदी भारत में होती हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क भारत में है, जो 58.9 लाख किमी लंबा है। घटिया निर्माण और खराब मेंटनेंस के कारण अधिकांश सड़कों की हालत ठीक नहीं है।
कितना है जुर्माना
कानूनी तौर पर पिछली सीट पर बैठने वाले यात्रियों के लिए सीट बेल्ट न पहनने पर 1 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। यह अलग बात है कि मोटर वाहन अधिनियम के नियम 138 (तीन) के तहत किए गए इस प्रावधान के बारे में या तो लोगों को जानकारी ही नहीं है या फिर वे इसे नजरअंदाज कर देते हैं।