Traffic Rules : ट्रैफिक कॉन्स्टेबल वाहन चालक की चाभी नहीं निकाल सकता!

ट्रैफिक नियमों के साथ सभी अपने अधिकार भी जानिए!

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Traffic Rules : ट्रैफिक कॉन्स्टेबल वाहन चालक की चाभी नहीं निकाल सकता!

New Delhi : जल्दबाजी में कई बार न चाहते हुए भी अनजाने में ट्रैफिक नियम टूट जाते हैं। जैसे कार का सीट बेल्ट लगाना भूल जाना या टू-व्हीलर पर हेलमेट न लगाना। कई बार जल्दबाजी में रेड लाइट सिग्नल भी टूट जाते हैं।
इसी तरह की कोई दूसरी गलती भी हो जाती है। ऐसी स्थिति में कई बार हम पर जुर्माना लग जाता है। कई बार ऐसी गलतियों पर ट्रैफिक कॉन्स्टेबल गाड़ी की चाबी निकालने की कोशिश करता है। जबकि, ऐसा करने का उसको अधिकार नहीं होता। ट्रैफिक नियम के मुताबिक, ट्रैफिक कॉन्स्टेबल को आपका व्हीकल सीज करने अधिकार नहीं है। हालांकि, कई लोग इस बात को नहीं जानते। ऐसे में आपको ट्रैफिक से जुड़े इन नियमों का पता होना चाहिए।
ट्रैफिक कॉन्स्टेबल को गाड़ी से चाबी निकालने का अधिकार नहीं है। इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1932 के तहत ASI स्तर का अधिकारी ही ट्रैफिक वॉयलेशन पर आपका चालान काट सकता है। एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर को स्पॉट फाइन करने का अधिकार होता है। ट्रैफिक कॉन्स्टेबल सिर्फ इनकी मदद के लिए होते हैं। उन्हें किसी की भी गाड़ी की चाबी निकालने का अधिकार नहीं होता। वो आपकी गाड़ी के टायर की हवा भी नहीं निकाल सकते हैं। गलत तरीके से बात या बदसलूकी भी नहीं कर सकते है। कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपको बिना वजह परेशान किया जा रहा है, तब आप उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं।

चालक इन बातों का ध्यान रखें
● आपका चालान काटने के लिए ट्रैफिक पुलिस के पास चालान बुक या फिर ई-चालान मशीन होना जरूरी है। यदि इन दोनों में से कुछ भी उनके पास नहीं है, तो चालान नहीं काटा जा सकता है।
● ट्रैफिक पुलिस का यूनिफॉर्म में रहना जरूरी है। यूनिफॉर्म पर बक्कल नंबर और उसका नाम होना चाहिए। यूनिफॉर्म नहीं होने की सूरत में पुलिसकर्मी को अपना पहचान पत्र दिखाने के लिए कहा जा सकता है।
● ट्रैफिक पुलिक का हेड कॉन्सटेबल आप पर सिर्फ 100 रुपए का ही फाइन कर सकता है। इससे ज्यादा का फाइन सिर्फ ASI या SI कर सकता है। यानी ये 100 रुपए से ज्यादा का चालान कर सकते हैं।
● ट्रैफिक कॉन्स्टेबल गाड़ी की चाबी निकलता है, तो आप उस घटना का वीडियो बना लीजिए। इस वीडियो को उस एरिया के पुलिस स्टेशन में जाकर किसी सीनियर अधिकारी को दिखाकर उसकी शिकायत कर सकते हैं।
● ड्राइविंग के दौरान आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, पॉल्युशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट की ओरीजनल कॉपी आपके पास होना चाहिए। वहीं गाड़ी के रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस की फोटोकॉपी से भी काम चल सकता है।
● मौके पर पैसे नहीं हैं तो बाद में फाइन भर सकते हैं। ऐसी स्थिति में कोर्ट चालान जारी करता है, जिसे कोर्ट में जाकर भरना पड़ेगा। इस दौरान ट्रैफिक अफसर ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रख सकता है।