परिवहन विभाग: पुराने वाहनों को ट्रांसफर करने का टैक्स होगा ऑनलाइन जमा

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परिवहन विभाग: पुराने वाहनों को ट्रांसफर करने का टैक्स होगा ऑनलाइन जमा

भोपाल: राजधानी सहित पूरे प्रदेश में अब पुराने वाहनों को ट्रांसफर करने का टैक्स अब आॅनलाइन जमा होगा। इसकी शुरूआत पायलट प्रोजेक्ट के तहत क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भोपाल से शुरू हो गई है। पुराने वाहनों का डाटा स्मार्ट चिप प्राइवेट लिमिटेड से नेशनल इंफोर्मेटिक सेंटर (एनआईसी) के वाहन-4 पर ट्रांसफर होने के बाद यह काम शुरू कर दिया गया है। ऐसे में जिन वाहनों का डाटा ट्रांसफर करवाना है, उसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करनी जरूरी है। परिवहन विभाग के अफसरों का दावा है कि यह प्रक्रिया शुरू होने से प्रदेश के लाखों वाहन चालकों को सुविधा होगी। विभाग के अफसरों द्वारा वाहन चालकों को इस संबंध में लगातार जानकारी दी जा रही है, ताकि वे बिना कार्यालय आए आॅनलाइन माध्यम से आवेदन के साथ टैक्स का पैसा भी जमा कर सकते हैं।

ऐसे करना होगा वाहन चालक को आवेदन
परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। इस पर वाहन-4 की लिंक मिलेगी। लिंक पर क्लिक करते ही वाहन ट्रांसफर, री-रजिस्ट्रेशन सहित अन्य आॅप्शन नजर आएंगे। इनमें आप अपना आॅप्शन चुनकर फॉर्म भर दें। अब तक 15 साल पुराने वाहनों के री-रजिस्ट्रेशन के लिए फिजिकल आवेदन करना होता है। केवल टैक्स ही आॅनलाइन जमा होता है। ऐसे में टैक्स जमा होने में तकनीकी दिक्कत भी आती हैं। अब इस समस्या से राहत मिलेगी। राजधानी में यह व्यवस्था शुरू होने से वाहन चालक बिना परेशान हुए कहीं से भी आॅनलाइन आवेदन करके टैक्स की राशि जमा कर सकते हैं।