सम्पत्ति कर भुगतान, ट्रेंडिंग लाइसेंस से लेकर निकायों की 7 सेवाओं में अब आधार जरुरी

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सम्पत्ति कर भुगतान, ट्रेंडिंग लाइसेंस से लेकर निकायों की 7 सेवाओं में अब आधार जरुरी

भोपाल: प्रदेश के नगरीय निकायों में सम्पत्ति के पंजीकरण, सम्पत्तिकर भुगतान, नये नल कनेक्शन सहित सात सेवाओं के लिए अब पहचान प्रमाणीकरण के लिए आधार जरुरी होगा। जिनके पास आधार नहीं होगा वे पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस से इन सुविधाओं का लाभ उठा सकेगा।

नगरीय प्रशासन विभाग ने ई नगर पालिका पोर्टल पर संचालित योजनाओं मेें आॅनलाईन सुविधाएं दी जाती है उनमें आधार नामांकन आईडी पर्ची प्रस्तुत करने पर इनका लाभ दिया जाएगा। इसमें सम्पत्ति कर पंजीकरण, सम्पत्तिकर भुगतान, नल कनेक्शन पंजीकरण, ट्रेडिंग लाइसेंस आवेदन, विवाह प्रमाणपत्र पंजीकरण, फायर एनओसी प्रमाणपत्र , नोडयूज प्रमाणपत्र अब आधार पंजीयन से प्रमाणीकरण कर दी जाएंगी।

जिनके पास आधार कार्ड अभी तक नहीं बन पाया है उन्हें पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी देकर वे इन सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। डिजिटल प्लेटफार्म के उपयोग के लिए आधार के उपयोग किये जाने की प्रक्रिया नगरीय प्रशासन विभाग ने तय कर दी है। विभाग नागरिकों को सरलता और सुगमता के साथ त्वरित सेवाएं प्रदान करने के लिए विभाग पोर्टल के माध्यम से आॅनलाईन सेवाओं का लाभ उठाने हेतु नागरिकों को आधार की जरुरतों के बारे में जागरुक करने के लिए मीडिया और व्यक्तिगत नोटिस के माध्यम से जागरुक करेगा।