Triple Life Imprisonment : नाबालिग भांजी से दुष्कर्म के आरोपी मामा को तिहरी उम्रकैद! 

मामा से डरकर घर से भागने पर माँ ने बाल आश्रम भेज दिया, वहां जाकर राज खुला!

362

Triple Life Imprisonment : नाबालिग भांजी से दुष्कर्म के आरोपी मामा को तिहरी उम्रकैद! 

Indore : सब्जी मंडी में हम्माली करने वाले मामा ने अपनी नाबालिग भांजी से दुष्कर्म किया था। तीन साल बाद इस मामले में पंचम अपर सत्र न्यायाधीश रश्मि वाल्टर ने आरोपी मामा को पॉक्सो एक्ट की धारा 5 एल/6, 5 एम/6, 5एन/6 तीनों में पृथक पृथक आजीवन कारावास, धारा 506 भादवि में एक वर्ष की सजा और 6500 रुपए अर्थदंड किया। कोर्ट ने प्रदेश सरकार की पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पीड़िता को 2 लाख रुपए दिलाए जाने के भी आदेश दिए हैं।

अभियोजन के अनुसार, 8 अप्रैल 2021 को पीड़िता ने थाना भंवरकुआं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरे तीन मामा है जिसमें मेरा सबसे छोटा मामा हमारे घर आता जाता रहता है, जो हम्माली का काम करता है। तीन साल पहले उसने मेरे साथ खोटा काम किया था। आरोपी मामा मुझे चाकू दिखाकर धमकाता था कि यह बात किसी को बताई तो मुझे जान से खत्म कर देगा। इसी डर के कारण मैंने यह बात किसी को नहीं बताई थी।

5-6 महीने पहले हम दूसरी जगह रहने चले गए थे वहां भी मामा परेशान करता था। इसी कारण मुझे घर पर अच्छा नहीं लगता है इसलिए मैं बार-बार घर से भाग जाती थी। परेशान होकर मां ने मुझे मार्च में बाल आश्रम में रखवा दिया था। बाल आश्रम की मेडम को पूछने पर मैंने पूरी घटना बताई थी। आश्रम की मैडम के कहने पर रिपोर्ट लिखाई। मामले में भंवरकुआं पुलिस द्वारा पेश की गई चालान डायरी, बाल आश्रम की मैडम के कथन, बालिका के बयान को विश्वसनीय मानते हुए कोर्ट ने उक्त फैसला सुनाया।