डोडा चूरा तस्करी के दो आरोपियों को 10-10 साल का सश्रम कारावास

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4 Years Imprisonment

डोडा चूरा तस्करी के दो आरोपियों को 10-10 साल का सश्रम कारावास

मंदसौर से डॉ घनश्याम बटवाल की रिपोर्ट

मंदसौर। अवैध डोडा चूरा तस्करी के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) ने दोनों को 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक श्री दीपक जमरा ने जानकारी में बताया कि 24 अगस्त 2017 को पिपलियामंडी थाने में पदस्थ उपनिरीक्षक संजीव सिंह परिहार को मुखबिर से सूचना मिली थी कि राणाखेड़ा निवासी दशरथ और समरथ एक नीले रंग की मारुति 800 कार (एमपी-09 एचसी-1494) में डोडा चूरा भरकर मंदसौर से नीमच ले जाने वाले है। यह माल किसी बाहरी तस्कर को सौंपा जाना है। सूचना के बाद बही फंटा हाइवे पर नाकाबंदी की गई। कुछ देर बाद मुखबिर द्वारा बताए गए नंबर की कार आती दिखी। पुलिस ने घेराबंदी कर कार रोकी।

उसमें बैठे दोनों व्यक्तियों ने अपनी पहचान दशरथ गोस्वामी और समरथ गोस्वामी दोनों निवासी राणाखेड़ा, थाना अफजलपुर जिला मंदसौर होना बताया। पुलिस ने कार की तलाशी ली। कार में चार काले रंग के प्लास्टिक के कट्टे रखे थे। खोलकर देखने पर उनमें डोडा चूरा भरा मिला। जब्त माल का वजन 76 किलो निकला। मौके पर ही दोनों को गिरफ्तार कर पंचनामा बनाया गया। पिपलियामंडी थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की गई। इसके बाद कोर्ट में अभियोग पत्र पेश किया। कोर्ट में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व तर्क से सहमत होकर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। मामले में अभियोजन का संचालन विशेष लोक अभियोजक दीपक जमरा ने किया।