अफीम की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को 7-7 वर्ष की सजा, 50-50 हजार जुर्माना!

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अफीम की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को 7-7 वर्ष की सजा, 50-50 हजार जुर्माना!

 

Ratlam : द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश आशीष श्रीवास्‍वत ने अफीम तस्करी के मामले में चैन सिंह राजपूत एवं कंवरलाल व्‍यास को धारा 8 सहपठित धारा 18 सी एनडीपीएस एक्‍ट में 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50-50 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। सहायक निदेशक अभियोजन श्रीमती आशा शाक्‍यवार ने बताया की 22 जून 2020 को थाना नारकोटिक्स सेल प्रकोष्ठ नीमच में पदस्थ उपनिरीक्षक रउफ खान को मुखबिर से सूचना मिली थी कि चैन सिंह पिता भगवानसिंह राजपूत निवासी किशनगढ़, थाना ताल, जिला रतलाम द्वारा अपने साथी कंवरलाल पिता शिवलाल शर्मा, निवासी-दौलतगंज के साथ मिलकर काले रंग की मोटरसाइकिल एमपी 43- EA–0156 से झोले में 2-3 किलोग्राम मादक पदार्थ अफीम लेकर दौलतगंज, ताल होते हुए ताल-मण्डावल फंटे पर किसी कार चालक को ढाई-तीन घंटे के अंदर देने जाने वाला हैं। मुखबिर सूचना की पर पुलिस टीम द्वारा नाकाबंदी की गई थी।

 

कुछ समय पश्चात पुलिस टीम को मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति बीच में एक झोला रखे हुए आते दिखाई दिए थे पुलिस ने मोटरसाइकिल को रोककर दोनों व्यक्तियों से पूछताछ की तो मोटरसाइकिल चला रहें व्यक्ति ने अपना नाम चैन सिंह पिता भगवान सिंह राजपूत निवासी किशनगढ़ थाना ताल जिला रतलाम तथा पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम कंवरलाल पिता शिवलाल शर्मा निवासी दौलतगंज थाना ताल जिला रतलाम का होना बताया था। पुलिस द्वारा झोला की तलाशी लिए जाने पर उसमें काला, गाढ़ा व लसलसा पदार्थ भरा होना पाया गया था। पूछताछ किए जाने पर उन्होंने अफीम होना बताया व अफीम को तौलने पर उसका वजन 2 किलो 400 ग्राम होना पाया गया।

पुलिस ने दोनों तस्करों को गिरफ्तार करते हुए मोटरसाइकिल तथा सैंपल को विधिवत जप्त कर दोनों तस्करों को गिरफ्तार करते हुए दोनों तस्करों के विरूद्ध थाना नारकोटिक्स सेल इंदौर में अपराध क्रमांक 36/2020 अधिनियम की धारा 08 सहपठित धारा 18 व 29 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा प्रकरण में संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्‍यायालय द्वारा प्रकरण में विचारण उपरांत दोनों को दोषसिद्ध किया गया। प्रकरण में शासन की और से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी आशा शाक्‍यवार के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियेाजक/एडीपीओ संजय वसुनिया द्वारा की गई!