अनियमितताओं और अनुशासनहीनता पर 2 प्राचार्य व एक शिक्षिका निलंबित

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अनियमितताओं और अनुशासनहीनता पर 2 प्राचार्य व एक शिक्षिका निलंबित

सागर: सागर संभाग के कमिश्नर श्री अनिल सुचारी ने वित्तीय अनियमितताओं, प्रशासनिक लापरवाही एवं अनुशासनहीनता के मामलों में कार्रवाई करते हुए दो प्राचार्यों और एक शिक्षिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

सागर जिले के बीना विकासखंड अंतर्गत शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भानगढ़ के प्रभारी प्राचार्य श्री दीपचन्द्र चौधरी द्वारा गंभीर वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर संभाग के प्रस्ताव के आधार पर यह कार्रवाई की गई। जिला शिक्षा अधिकारी सागर द्वारा अवगत कराया गया कि श्री चौधरी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी बीना द्वारा गठित दल से कराई गई थी। जांच प्रतिवेदन में श्री चौधरी द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितताएं, नियम विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की भर्ती, कस्तूरबा बालिका छात्रावास भानगढ़ में अनुचित स्थिति में प्रवेश तथा महिला शिक्षकों के साथ अशोभनीय व्यवहार जैसी शिकायतें प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाई गईं। जांच में समग्र शिक्षा से संचालित छात्रावास में नियम विरुद्ध वार्डन नियुक्ति भी सामने आई।

निवाडी जिले के शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुछीकरगुवां में पदस्थ उच्च माध्यमिक शिक्षिका कु. नीतिका तिवारी को अनुशासनहीनता एवं स्टाफ के साथ विवाद की शिकायतों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निवाड़ी जिला कलेक्टर के अनुसार कु. तिवारी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच जिला शिक्षा अधिकारी निवाड़ी द्वारा गठित जांच दल से कराई गई थी। जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 26 अगस्त 2025 में पाया गया कि कु. तिवारी आए दिन विद्यालय के स्टाफ के साथ विवाद करती हैं, जिससे समस्त स्टाफ मानसिक रूप से परेशान रहता है तथा विद्यालयीन कार्य प्रभावित होते हैं। साथ ही उनका व्यवहार स्टाफ के साथ सामंजस्यपूर्ण नहीं पाया गया।

जिला छतरपुर के शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खजुराहो में पदस्थ प्राचार्य श्री गणेश यादव को अनियमितताओं के आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। कलेक्टर जिला छतरपुर के अनुसार श्री यादव के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच जिला शिक्षा अधिकारी छतरपुर से कराई गई थी। जांच प्रतिवेदन में पाया गया कि श्री यादव ने तत्कालीन प्राचार्य के रूप में शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डहर्रा में पदस्थ रहते हुए सत्र 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान अतिथि शिक्षक चयन प्रक्रिया में अनियमितताएं तथा अन्य वित्तीय अनियमितताएं कीं।

उक्त सभी प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों के कृत्य मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन पाए जाने पर मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के तहत संभाग कमिश्नर श्री अनिल सुचारी द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबन किया गया है।