शिक्षा मंडल का फर्जी लोगो बनाकर अवैध रूप से पेपर विक्रय करने वाले आरोपियों को 2-2 वर्ष की सजा

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सिंहस्थ-2004

शिक्षा मंडल का फर्जी लोगो बनाकर अवैध रूप से पेपर विक्रय करने वाले आरोपियों को 2-2 वर्ष की सजा

Bhopal : 3 आरोपियों द्वारा माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्य-प्रदेश के लोगो का उपयोग करते हुए टेलिग्राम पर फर्जी लिंक बनाकर लिंक के माध्यम से मण्डल परिक्षाओं के प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने के मामले में न्यायालय अरूण सिंह मुख्य न्यायिक मजिट्रेट ने आरोपी कमलेश गुर्जर, कौशिक दुबे, बृजेश को धारा 420, 419, भादवि एवं 66सी आईटी एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए तीनों आरोपियों को धारा 420, 419, भादवि में क्रमश 2-2 वर्ष का साधारण कारावास एवं 2-2 हजार रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 66सीआई एक्ट में तीनों आरोपियों को 2-2 वर्ष का साधारण कारावास एवं 10- 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। प्रकरण में शासन की और पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती नीतू जैन द्वारा की गई।

 

 

संभागीय जनसंपर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि

फरियादी बलवंत वर्मा परीक्षा नियंत्रक माध्यमिक शिक्षा मंण्डल मध्ययप्रदेश भोपाल द्वारा पुलिस आयुक्त अपराध भोपाल मध्यप्रदेश को एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था कि 22-फरवरी-22 से 4-मार्च-2023 के बीच आरोपियों द्वारा माध्यमिक शिक्षा मंण्डल मध्य्प्रदेश भोपाल के लोगों का उपयोग करते हुए ग्रुप बनाने वाली आईडी…. @kamlesh.ind.missrose.bot.@cleanrobot द्वारा माध्यमिक शिक्षा मंण्डल मध्य प्रदेश भोपाल के लोगो का उपयोग कर टेलीग्राम पर फर्जी लिंक तैयार कर उस लिंक के माध्यम से मण्डल परीक्षाओं के प्रश्नपत्र उपलब्ध कराएं जाने का दावा करते हुए छात्रों से भीम एप के माध्यम से अवैध रूप से रुपयों की वसूली कर छल किया तथा अपनी विशिष्ट पहचान को छुपाकर माध्यमिक शिक्षा मंण्डल के लोगो का उपयोग कर माध्यमिक शिक्षा मंण्डल की अनन्‍य पहचान का उपयोग कपटपूर्वक एवं बैईमानी से किया। घटना के आधार पर पुलिस थाना क्राईम ब्रांच भोपाल द्वारा अपराध क्रमांक 25/23 धारा 420, 419, भादवि 66सी, 66 डीआई एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। विवेचना उपरान्त 2 अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। न्यायालय द्वारा अभियोजन के साक्ष्य, वैज्ञानिक साक्ष्य, तकनीकी साक्ष्य एवं तर्को से सहमत होते हुऐ तीनों आरोपियों को सजा सुनाई।