भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत भोपाल पुलिस कमिश्नर ने चायना धागे के पतंगबाजी में उपयोग, विक्रय एवं भंडारण पर लगाया प्रतिबंध
भोपाल: पुलिस आयुक्त, नगरीय पुलिस भोपाल श्री हरिनारायण चारी मिश्र ने भोपाल नगर (मेट्रोपोलिटन) की सीमा में चायना धागे का पतंगबाजी में उपयोग, विक्रय एवं भंडारण को प्रतिबंध किया है। पतंगबाजी में चायना के धागे के उपयोग से पक्षियों एवं जनसामान्य को हानि पहुँचती हैं। कई बार तो पक्षियों की मृत्यु तक हो जाती है। इस धागे से पतंगबाजी के दौरान रोड पर चलने वाले राहगीर एवं दो पहिया वाहन चालक भी कई बार घायल हो जाते है। इन धागों की मजबूती और उस पर चिपका काँच का चूरा इन हादसों का कारण है एवं इस धागे का उपयोग पतंगबाजी में किये जाने से पशु-पक्षियों एवं जन-सामान्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
उक्त आदेश को जन-साधारण की सुविधा के सुनिश्चित पालन के लिए तत्काल प्रभावशील किया जाता है। समयाभाव के कारण यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है।
यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा और यदि बीच में वापस न लिया गया तो आगामी दो माह तक लागू रहेगा। इस आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना यथास्थिति अन्य अधिनियमों के साथ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।