Union Carbide Garbage Controversy : पीथमपुर में बवाल के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश!
Dhar : यूनियन कार्बाइड का कचरा भोपाल से लाकर पीथमपुर की रामकी फैक्ट्री में भस्म किए जाने की सरकार की योजना के बाद शुक्रवार को पीथमपुर में लोगों ने उपद्रव किया। इस दौरान दो लोगों ने आत्मदाह के भी प्रयास किए। इसके बाद जिला प्रशासन ने धार जिले की राजस्व सीमाओं में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अधीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। ये आदेश सोशल मीडिया से अफवाह फैलाने पर नियंत्रण के लिए हैं।
जारी आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों जैसे फेसबुक, व्हाट्सअप, हाइक, एक्स, एसएमएस, इस्टाग्राम इत्यादि का दुरूपयोग कर यूनियन कार्बाइड के रासायनिक कचरे के संबंध में अप्रमाणिक तथ्य और सूचनाएं फैलाकर लोगों में भ्रांति एवं भय का वातावरण एवं माहौल निर्मित करने संबंधी अप्रमाणिक किसी भी प्रकार के संदेशों के प्रसारण नहीं करेगा।
कोई भी व्यक्ति उपरोक्त वर्णित सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में उपरोक्त रासायनिक कचरे के संबंध में किसी भी प्रकार के भ्रामक, अप्रमाणिक सदेशों का प्रसार कर भ्रांति एवं भय का वातावरण निर्मित करने संबंधी अप्रमाणिक आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो, ऑडियो, वीडियो इत्यादि भी सम्मिलित है, जिससे भय एवं अराजकता उत्पन्न हो को न प्रसारित करेगा और न आगे भेजेगा।
उक्त आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 183(2) के तहत कार्यवाही की जाएगी। यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।