भोपाल. परिवहन एवं राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि एक जुलाई 2022 तक एक अप्रैल 2019 के बाद के सार्वजनिक वाहनों में बी.एल.टी.डी. (व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाईस) लगाया जाना अनिवार्य किया गया है।
इसके पूर्व के वाहनों में एक अगस्त 22 तक यह सिस्टम लगवा सकेंगे। परिवहन मंत्री गुरूवार को मंत्रालय में योजनावार विभागीय समीक्षा कर रहे थे।
प्रमुख सचिव परिवहन श्री फैज़ अहमद किदवई एवं परिवहन आयुक्त श्री मुकेश जैन उपस्थित थे।
मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि बी.एस.एन.एल. द्वारा आरटीओ कार्यालय भोपाल में व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग कण्ट्रोल एंड कमांड सेंटर की स्थापना 30 जून तक पूरी कर ली जाएगी।
सार्वजनिक वाहनों बस, ओला टैक्सी एवं अन्य यात्री वाहनों में वाहन चालक एवं सवारी की सुरक्षा के लिए टेक्सी में 3 और बस में 10 पेनिक बटन लगाये जायेंगे।
जिसका कंट्रोल भोपाल स्थित कमांड सेंटर में होगा।
वाहन चालक एवं पैसेंजर किसी भी आपात स्थिति में पेनिक बटन का उपयोग कर सकेंगे, जिससे उनकी लोकेशन के आधार पर वाहन को ट्रेस कर स्थानीय मदद उपलब्ध कराई जा सकेगी।
इलेक्ट्रिक बसों का होगा संचालन
मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि प्रदेश में इंटरसिटी परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाए।
इससे एक ओर जहाँ पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सकेगा वहीं दूसरी ओर पेट्रोल एवं डीजल पर होने वाले व्यय पर भी कंट्रोल होगा।
उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक बस संचालन की इच्छुक संस्थाओं से चर्चा कर प्रस्ताव बुलावाए जाएंगे।
विभागीय परीक्षा से होगी पदोन्नति
प्रमुख सचिव परिवहन श्री फैज अहमद किदवई द्वारा लिपिक से उप निरीक्षक पद के लिए लंबे समय से विभागीय परीक्षा न होने के कारण पदोन्नति के लिए ओवर ऐज हो चुके कर्मियों के लिए आयु सीमा में एक बार छूट ली जाकर परीक्षा आयोजित कराने का प्रस्ताव दिया। मंत्री श्री राजपूत ने तुरंत प्रस्ताव पर कार्रवाई के निर्देश दिए।