Voter ID : वोटर आईडी के लिए अब 18 का होना जरूरी नहीं!

चुनाव आयोग ने बदला नियम, 17 साल में ही आवेदन लिया जाएगा

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New Delhi : वोटर आईडी की दिशा में चुनाव आयोग (Election Commission) ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब 17 साल के युवा भी मतदाता कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि 17 साल के युवाओं को जरूरी नहीं कि पहली जनवरी को 18 साल की आयु होने के लिए पूर्व-आवश्यक मानदंड का इंतजार करना पड़े।

गुरुवार को चुनाव आयोग की एक उच्चस्तरीय बैठक की गई, जिसमें यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। कुछ महीनों पूर्व हुए विधानसभा चुनावों की मतदाता लिस्ट से कई युवाओं के नाम नहीं थे, जिससे वो वोट डालने से वंचित रह गए। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद युवा व्यस्क होने के लगभग एक साल पहले ही वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकेंगे।
आयोग ने गुरुवार को ऐलान किया कि 17 साल से अधिक उम्र के युवा अब वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अग्रिम आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही अब युवाओं को वोटर लिस्ट में नाम रजिस्टर कराने के लिए 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने की पूर्व आवश्यक मानदंड का इंतजार नहीं करना होगा।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय ने सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों, ERO और AERO को यह निर्देश दिया है कि यह सुविधा देने के लिए तकनीकी इंतजाम सुनिश्चित करें। जिससे 18 साल का पूरा होने से पहले युवा वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आवेदन दे सकें। इससे 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर को 18 साल पूरा होने पर वोटर्स लिस्ट में नाम जुड़ जाए।

मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को तकनीकी समाधान तैयार करने का निर्देश दिया है। आयोग ने कहा कि अब युवा साल में तीन बार अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 1 जनवरी का इंतजार नहीं करना होगा। इसके बाद वोटर लिस्ट को हर तिमाही में अपडेट किया जाएगा और पात्र युवाओं को उस साल की अगली तिमाही में रजिस्टर किया जा सकता है जिसमें उन्होंने 18 साल पूरे किए हैं।