
Waqf Land to Farmers : हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब वक़्फ़ की जमीन किसानों को खेती के लिए लीज पर दी जाएगी!
Bhopal : मध्यप्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर से मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को बड़ी राहत मिली। वक्फ बोर्ड की जिन जमीनों पर भूमाफिया कब्जा किए बैठे हैं, उन्हें इस जमीन को छोड़ना पड़ेगा। कोर्ट के फैसले के बाद अब वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्तियों की देखभाल और निश्चित आय बनाने के लिए रणनीति बनाना भी शुरू कर दिया। उद्देश्य है कि जरूरतमंदों को जमीन देकर उनसे निश्चित किराया वसूला जाएगा। इससे जमीन भी सुरक्षित रहेगी और आय भी होगी।
वक़्फ़ बोर्ड की रणनीति के अनुसार हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद ये जमीन किसानों को लीज पर दी जाएगी। माना जा रहा है कि देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसान अब वक्फ की जमीन पर अनाज उगाएगा। इससे किसान आर्थिक रूप से सक्षम बनेगा और वक्फ बोर्ड की भी आय बढ़ेगी। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल का कहना है कि इस आय को गरीबों के लिए उपयोग में लाया जाएगा। अब तक जो जमीनें कृषि कार्य के लिए लीज पर दी जाती थीं, उस पर भूमाफिया कब्जा कर बैठ जाते थे।
भूमाफिया से खाली कराई जाएगी वक्फ की जमीन
वक्फ बोर्ड ने भूमाफिया के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के हक में फैसला दिया। इसके बाद मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने कहा कि बोर्ड की जमीन किसानों को लीज पर खेती के लिए दी जाएगी। ये जमीन किसानों को पट्टा नियम अनुसार पूरी पारदर्शिता के साथ लीज पर सिर्फ कृषि कार्य के लिए ही दी जाएगी।
यह आपत्तियां उठाई थी वक़्फ़ ने
एमपी वक्फ बोर्ड ने याचिका में दो आपत्तियां उठाई गई थीं। पहली यह कि वक्फ बोर्ड के आदेश पर हस्ताक्षर करने वाली मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ फरज़ाना ग़जाल पूर्णकालिक सीईओ नहीं हैं, जोकि वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 23 के खिलाफ है। दूसरा यह कि 1994 के एक पुराने परिपत्र के अनुसार वक्फ संपत्ति की नीलामी केवल मुतवल्ली (देखरेख करने वाला संपत्ति की) द्वारा की जा सकती है, बोर्ड द्वारा नहीं।





