Warning to Parents : नाबालिग ने वाहन दुर्घटना की तो पालक को भी सजा और जुर्माना!
मनावर से स्वप्निल शर्मा की रिपोर्ट
Manawar : जो बच्चे अपने वाहन से स्कूल आते है, ऐसे बच्चों को पालक पहले उन्हें यातायात के नियमों से अवगत कराए। यदि 18 वर्ष से कम उम्र के बालक वाहन चलाते हुए दुर्घटना कर देते है, तो उनके पालकों को अब सजा व जुर्माना भुगतना होगा। यह उद्गार यातायात संबंधित शपथ ग्रहण समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए एडीजे प्रथम श्रेणी भूपेंद्र नकवाल ने व्यक्त किए।
नगर की ‘इंदौर विद्या विहार स्कूल’ के प्रांगण में आयोजित शपथ ग्रहण कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि बच्चे तभी वाहन चलाए जब वे 18 वर्ष के हो जाए। यातायात नियम जाने बगैर वाहन चलाना जोखिम भरा है। यातायात अधिनियम वर्ष 2019 के तहत अब 18 वर्ष की उम्र होने के बाद ही वाहन चलाने का लाइसेंस दिया जाएगा। इसी तारतम्य में SDOP धीरज बब्बर ने गांधी चौराहे पर नागरिकों को यातायात संबंधित शपथ दिलाकर और लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करे, एंबुलेंस व फायर ब्रिगेड को सबसे पहले रास्ता देना, कार चलाते समय सीट बेल्ट लगाना व नशा कर वाहन नहीं चलाए।
टीआई नीरज बिरथरे ने स्कूली बच्चों को जागरूक करते हुए बताया कि पिता जब बिना हेलमेट के बाइक से बाहर जाने लगे तो बच्चे उनके पांव छुए। पांव छूने का कारण पूछने पर बच्चों को उन्हें बताना चाहिए कि आप बिना हेलमेट के जा रहे है, वापस लौटेंगे या नहीं इसलिए पांव छू रहा हूं। टीआई ने बताया कि हमारे देश में जनसंख्या ज्यादा है, जबकि अमेरिका में वाहनों की संख्या ज्यादा है। लेकिन, सबसे ज्यादा वाहन दुर्घटनाएं हमारे देश में होती है। इसलिए यातायात के नियम सख्त बनाए जा रहे है।
इस अवसर पर एडीजे नकवाल ने विद्यार्थियों को यातायात संबंधित नियमों के पालन करने की शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष युसूफ खान, अभा सिर्वी महासभा के केंद्रीय संरक्षक कैलाश मुकाती, वाल्मीकि समाज के चौधरी अनिल तोमर, संस्था के प्राचार्य नितीन सोलंकी आदि उपस्थित थे। संचालन सोनाली शर्मा ने किया व आभार अलका सोलंकी ने माना।