Warrant Against IAS Officers: 4 IAS अधिकारियों को हाई कोर्ट के आदेश का पालन न करना पड़ा महंगा!
Arrest Warrant: आंध्र प्रदेश में 4 IAS अधिकारियों को हाई कोर्ट के आदेश का पालन न करना महंगा पड़ गया। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में चार नौकरशाहों और सिंचाई विभाग के एक इंजीनियर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है, क्योंकि वे कोर्ट के आदेश का पालन करने में विफल रहे और अवमानना के मामले में कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए। ये अधिकारी है: तत्कालीन प्रमुख सचिव (सिंचाई) शशिभूषण कुमार, प्रमुख सचिव (वित्त) एसएस रावत, काकीनाडा की डीएम कृतिका शुक्ला, अमलापुरम कलेक्टर हिमांशु शुक्ला और सिंचाई इंजीनियर डीवी राम गोपाल। कोर्ट ने उनके संबंधित जिलों के एसपी को उन्हें 27 नवंबर को कोर्ट के सामने पेश करने का निर्देश भी दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पीवीआर स्ट्रक्चर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए पूर्णता प्रमाण पत्र के बावजूद सरकार द्वारा बकाया राशि का भुगतान न किए जाने का आरोप लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने सरकार को 15 अक्टूबर तक बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था, लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया। अदालत ने अधिकारियों से यह भी कहा था कि यदि वे बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं तो वे अदालत के समक्ष उपस्थित हों। लेकिन सरकारी अधिकारियों ने न तो बिल का भुगतान किया और न ही अदालत के समक्ष उपस्थित हुए।
इसके चलते कंपनी ने तत्कालीन प्रमुख सचिव (सिंचाई) शशिभूषण कुमार, प्रमुख सचिव (वित्त) एसएस रावत, काकीनाडा की डीएम कृतिका शुक्ला, अमलापुरम कलेक्टर हिमांशु शुक्ला और सिंचाई इंजीनियर डीवी राम गोपाल के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की। न्यायमूर्ति निम्मगड्डा वेंकटेश्वरलू ने उनके आचरण को गंभीरता से लिया और उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।