West Bengal: राज्यपाल ने विधानसभा सत्र स्थगित किया
Kolkata : पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और ममता सरकार के बीच इन दिनों जमकर घमासान जारी है। इस बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक बड़ा कदम उठाया और एक आदेश जारी कर पश्चिम बंगाल विधानसभा का अधिवेशन (सत्र) अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया।
राज्यपाल ने खुद इस आदेश को ट्विटर पर साझा करते हुए इसकी जानकारी दी। इसमें राज्यपाल धनखड़ ने कहा है कि भारतीय संविधान की धारा 174 के तहत 12 फरवरी 2022 से राज्य विधानसभा सत्र (संसद या अन्य विधान सभा के सत्र को भंग किए बिना) अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। राज्यपाल के इस आदेश से राज्य के राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया। इस आदेश से स्पष्ट होता है, कि राज्यपाल की अनुमति के बिना सत्र नहीं बुलाया जा सकता। वहीं, सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने राज्यपाल के इस आदेश और उनके इस कदम को असंवैधानिक बताया है.
WB Guv:
In exercise of the powers conferred upon me by sub-clause (a) of clause (2) of article 174 of the Constitution, I, Jagdeep Dhankhar, Governor of the State of West Bengal, hereby prorogue the West Bengal Legislative Assembly with effect from 12 February, 2022. pic.twitter.com/dtdHMivIup
— Governor West Bengal Jagdeep Dhankhar (@jdhankhar1) February 12, 2022
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के प्रवक्ता व वरिष्ठ सांसद सौगत राय ने कहा कि राज्यपाल लगातार असंवैधानिक काम कर रहे हैं। उन्होंने विधानसभा सत्र को स्थगित करने का जो यह आदेश जारी किया है यह देश में एक अभूतपूर्व घटना है। उन्होंने संकेत दिए कि राज्य सरकार राज्यपाल के इस आदेश को कोर्ट में चुनौती देगी।