जब एक ज़िला कलेक्टर (IAS) ने कहा चाहे सुप्रीम कोर्ट कहे या हाईकोर्ट मैं किसी की नहीं सुनूंगा

927

Hyderabad: Telangana के सिद्दीपेट के जिला कलेक्टर पी वेंकटराम रेड्डी (P Venkatrama Reddy IAS ) ने नवंबर 2021 से आगामी रबी सीजन के लिए धान के बीज की बिक्री के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने की धमकी देने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने सिद्दीपेट के कलेक्टर के पिछले दिनों वायरल वीडियो में दिए गए बयान को न्यायालय की अवमानना मानते हुए आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति टी विजयकुमार ने यह मामला हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा के संज्ञान में लाते हुए सरकार को निर्देश दिया है कि वह धान किसानों तो परेशान न करे।

आपको बता दें कि तेलंगाना के सिद्दीपेट में बीज डीलरों के साथ हुई बैठक के दौरान की गई कलेक्टर की टिप्पणी का एक वीडियो वायरल हो गया है।

वीडियो में कलेक्टर कहते हैं, ”मेरे अधिकार क्षेत्र में करीब 350 डीलर की दुकानें हैं. अगर किसी भी डीलर की दुकान पर एक किलो धान की बिक्री होती है तो भी दुकान बंद कर दी जाएगी और माल जब्त कर लिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट या फिर जनप्रतिनिधियों से दुकानों को फिर से खोलने के लिए कॉल आती है, यह काम नहीं करेगा। जब तक मैं यहां कलेक्टर हूं तब तक दुकान बंद रहेगी और संबंधित कृषि अधिकारी या उस क्षेत्र के अन्य अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया जाएगा।”

कलेक्टर तेलंगाना सरकार के एक निर्णय के संदर्भ में बोल रहे थे, जिसमें मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के आदेश के अनुसार किसानों से धान के अलावा वैकल्पिक फसलों की बुआई का आग्रह किया गया है। राज्य सरकार ने किसानों से धान के बजाय मूंगफली, तिल, अरंडी, बाजरा, बंगाल चना और अन्य फसलों की बुवाई करने का आग्रह किया है, क्योंकि भारतीय खाद्य निगम ने धान की खरीद नहीं करने का फैसला किया है। इस संबंध में वैकल्पिक फसलों पर चर्चा के लिए सभी जिला कलेक्टरों ने अधिकारियों और बीज डीलरों के साथ बैठक की है. यह कदम तेलंगाना सरकार द्वारा एक फसल विनियमन प्रणाली को लागू करने के व्यापक लक्ष्य का हिस्सा है, जो यह तय करेगा कि कृषि को टिकाऊ बनाने के लिए राज्य में कौन सी फसलें उगाई जानी चाहिए।

जैसे ही कलेक्टर के बयान का वीडियो वायरल हुआ, तेलंगाना में कई कांग्रेस नेताओं ने इसकी निंदा की और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर वह माफी नहीं मांगे तो वे उनके कार्यालय की घेराबंदी कर देंगे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (टीपीसीसी) के प्रमुख रेवंत रेड्डी ने कलेक्टर पर ‘तानाशाह’ की तरह बोलने का आरोप लगाया।

इस साल की शुरुआत में, मल्लान्ना सागर परियोजना से संबंधित भूमि अधिग्रहण पर अदालत के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए कलेक्टर को अवमानना ​​​​मामले में दोषी ठहराया गया था। उच्च न्यायालय ने सिद्दीपेट जिला कलेक्टर वेंकटरामी रेड्डी और विशेष उप कलेक्टर (भूमि अधिग्रहण) जयचंद्र रेड्डी को क्रमशः तीन महीने और चार महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई थी। हालांकि, बाद में इसने जेल की अवधि को रद्द कर दिया और अधिकारियों से अदालत द्वारा उन पर लगाए गए जुर्माने की राशि और लागत जमा करने को कहा।

देखिए सिद्दीपेट कलेक्टर P Venkatrama Reddy IAS का वायरल वीडियो जिसपर हाईकोर्ट ने कार्रवाई की है।