Women Empowerment: अब विवाहित बेटी भी अनुकम्पा नियुक्ति की हक़दार,12वां संशोधन

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Women Empowerment: अब विवाहित बेटी भी अनुकम्पा नियुक्ति की हक़दार

Lucknow:अब उत्‍तर प्रदेश सरकार ने बेटियों के हक में बड़ा फैसला किया है। मृतक आश्रित कोटे पर अब विवाहित बेटियां भी सरकारी नौकरी पा सकेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

प्रदेश में अभी तक मृतक आश्रित कोटे पर अनुकंपा के आधार पर पुत्र, विवाहित पुत्र व अविवाहित बेटियों को नौकरी देने की व्यवस्था थी। विवाहित पुत्रियों के लिए व्यवस्था न होने पर इनको मृतक आश्रित कोटे पर अनुकंपा के आधार पर नौकरियां नहीं मिल पा रही थीं। कुछ मामलों में तो इकलौटी विवाहित बेटी होने के चलते परिवारों को परेशानियों का सामना करना पड़ जाता था।

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मुख्यमंत्री की जानकारी में मामला आने के बाद पुरानी व्यवस्था में संशोधन करने पर सहमति बनी कि कुटुंब की परिभाषा में विवाहित पुत्रियों को भी जोड़ दिया जाए।

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इसके आधार पर कार्मिक विभाग ने उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (बारहवां संशोधन) नियमावली-2021 को कैबिनेट मंजूरी के लिए भेजा था। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी है। प्रदेश के सरकारी विभागों में अब अनुकंपा के आधार पर विवाहित बेटियों को नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

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