Wrong Information Under RTI : आरटीआई के तहत गलत सूचना देने पर SDM और रेवेन्यू अधिकारियों पर मामला दर्ज!

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Strict Action of Collector

Wrong Information Under RTI : आरटीआई के तहत गलत सूचना देने पर SDM और रेवेन्यू अधिकारियों पर मामला दर्ज!

बलिया : पुलिस ने सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत कथित रूप से गलत जानकारी देने पर एक सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) और दो अन्य अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नरही थाना क्षेत्र के कोठिया गांव के परशुराम राय की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 4 जून को रसड़ा में तैनात एसडीएम सदानंद सरोज, राजस्व अधिकारी रणजीत सिंह व तारा राकेश आनंद के खिलाफ FIR दर्ज की गई।

पुलिस उप अधीक्षक वैभव पाण्डेय ने बताया कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत के आदेश पर यह मामला दर्ज किया गया है। परशुराम राय ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि उन्होंने 9 मार्च, 2022 को उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM), सदर से छह बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। हालांकि, एसडीएम ने अधिकार का उल्लंघन करते हुए शिकायतकर्ता को भ्रामक जानकारी दी। उनकी इस कार्रवाई को सूचना अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी का कृत्य माना गया है।