पहचान के 12 दस्तावेजों से कर सकते हैं मतदान!

जानिए : क्या है वह!

963

पहचान के 12 दस्तावेजों से कर सकते हैं मतदान!

Ratlam : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भास्कर लाक्षाकार ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि मतदान केंद्र पर मतदाताओं की पहचान के लिए 12 दस्तावेजों निर्धारित किए गए है। इन 12 दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज होने पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है।

इन दस्तावेजों के अंतर्गत आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, मनरेगा जॉब कार्ड, सर्विस पहचान पत्र, पासबुक, स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज व सरकारी पहचान पत्र शामिल किए गए हैं।