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पुराने वाहनों के बकाया कर एक साथ जमा करने पर मिलेगी दस से 90 फीसदी तक छूट

परिवहन विभाग ने लागू की समाधान योजना

भोपाल: परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों पर बकाया सड़क कर और उस पर लगाए गए जुर्माने की राशि एक साथ जमा करने पर दस से 90 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है। इसके लिए कर समाधान योजना लागू की गई है।

परिवहन विभाग द्वारा लागू की गई योजना में मोटरयान कर और जुर्माने की राशि 31 मार्च 2023 तक एकमुश्त जमा करने पर मोटरयान कर जुर्माने की मासिक,त्रैमासिक, वार्षिक और जीवनकाल कर की बकाया राशि पर पूरी तरह छूट दी जाएगी। इसके अलावा मोटरयान कर की मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक और जीवनकाल की बकाया राशि में अलग-अलग अवधि के लिए अलग-अलग दरों पर छूट दी जाएगी। इसमें अधिसूचना जारी होंने की तारीख से पांच वर्ष तक पुराने पंजीकृत वाहन पर दस प्रतिशत छूट दी जाएगी। अधिसूचना जारी होंने के पांच से दस वर्ष तक बीस प्रतिशत, दस वर्ष से अधिक पुराने पंजीकृत वाहन पर तीस प्रतिशत और अधिसूचना जारी होंने की तारीख से पंद्रह वर्ष से अधिक पुराने वाहनों जिनके स्वामी अपने वाहन को स्वेच्छा से पंजीकरण निरस्त कराना चाहते है उनको परिवहन कर में 90 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।

इसलिए दी जा रही छूट-कई लोग अपने वाहन को स्क्रैप में डाल देते है परन्तु परिवहन विभाग को इसकी सूचना नहीं देते है। जिससे उन पर सालों तक रोड टैक्स और पैनाल्टी चढ़ी रहती है ऐसे लोगों को ही राहत देने यह योजना लागू की गई है। इससे सरकार को बकाया टैक्स की प्राप्ति हो सकेगी और वाहन मालिक लगातार लगते आ रहे जुर्माने से छूट मिल सकेगी।