बालिका से दुराचार करने वाले को 20 वर्ष का कारावास

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सिंहस्थ-2004

बालिका से दुराचार करने वाले को 20 वर्ष का कारावास

Ratlam : बालिका को बहला फुसलाकर घर से ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले आरोपी धारासिंह को न्यायालय श्रीमती उषा तिवारी विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जावरा 20 वर्ष की सजा सुनाई और 5 हजार रुपए अर्थदंड लगाया।मामले में जानकारी देते हुए विजय पारस विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट जावरा जिला रतलाम ने बताया कि 27.अक्टोबर. 2020 को थाना कालूखेड़ा पर पीडिता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसके तीन लड़किया व एक लड़का हैं।उसकी एक लडकी/पीडिता कक्षा 10 वीं में पढती हैं।जिसके बारे में कल शाम 06ः10 बजे मेरी पत्नी ने बताया कि पीडिता घर पर नहीं है।इस पर वह घर आया एवं बालिका की आस-पास तलाश की पर वह नहीं मिली।तब उसने पडोस में रहने वाले धारासिंह की तलाश की तो वह भी घर पर नहीं मिला।इससे मुझे शंका हुई कि उसकी बालिका को धारासिंह बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया हैं।रिपोर्ट पर संदेही आरोपी धारासिंह के विरूद्ध थाना कालूखेड़ा पर अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। पुलिस की विवेचना में पीडिता को जोधपुर से आरोपी के कब्जे से बरामद किया।पुलिस की पुछताछ में आरोपी धारासिंह द्वारा पीडिता को बहला-फुसलाकर जोधपुर ले जाकर गलत काम करना बताया।

रिपोर्ट पर आरोपी धारासिंह के विरुद्ध थाना कालुखैडा पर धारा 363, 366 व 376 (3) भा.दं.सं. एवं धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान में लिया गया। अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट जावरा जिला रतलाम के समक्ष प्रस्तुत किया गया।विचारण के दौरान विशेष न्यायालय के समक्ष आई साक्ष्य एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्को के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाते हुए आरोपी धारासिंह को धारा 366 के अंतर्गत 05 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1हजार रूपये के अर्थ दण्ड एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3/4 के अंतर्गत 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई।प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक विजय पारस जावरा जिला रतलाम द्वारा की गई।