7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को HRA मामले में झटका, कई नियम बदले!

सरकार ने आवंटित आवास को लेकर भी नई गाइड लाइन जारी की!  

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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को HRA मामले में झटका, कई नियम बदले!

New Delhi : केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को मिलने वाले हाउस रेंट अलाउंस (HRA) के नियमों को अपडेट किया है। वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग (DOE) ने एक गाइडलाइन भी जारी की। लेकिन, कुछ मामलों में केंद्र सरकार के कुछ कर्मचारी हाउस रेंट अलाउंस के हकदार नहीं होंगे।    केंद्रीय कर्मचारी अगर किसी अन्य को आवंटित सरकारी आवास साझा करता/करती है, तो इस परिस्थिति में वह हाउस रेंट अलाउंस (HRA) का हकदार नहीं होगा। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारी सरकारी बैंक या कंपनी आदि द्वारा अपने माता-पिता / पुत्र / पुत्री को आवंटित आवास में रहता है, तो उसे भी हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलेगा।

अगर केंद्रीय कर्मचारी के पति या पत्नी को केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त सार्वजनिक उपक्रम/अर्ध-सरकारी संगठन आदि द्वारा उसी स्टेशन पर आवास आवंटित किया गया है। चाहे वह उस आवास में रहता हो या वह उसके द्वारा किराए पर लिए गए आवास में अलग रहता हो, तो भी वह हाउस रेंट अलाउंस का हकदार नहीं होगा।

कौन कितने एचआरए का हक़दार  

गाइड लाइन के मुताबिक तीन कैटेगरी- X, वाई और जेड हैं। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक X कैटेगरी को हाउस रेंट अलाउंस 24% की दर से मिलता है। वहीं, वाई कैटेगरी के लिए 16% जबकि जेड कैटेगरी के लिए एचआरए की दर 8% है।