Case Registered in Lokayukta : सहकारिता उप अंकेक्षक के खिलाफ लोकायुक्त में मामला दर्ज!

आरोपी ने रिश्वत नहीं ली, किंतु रिश्वत की मांग के आरोप प्रमाणित पाए गए!

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Lokayukta issued Warrant Against ACS

Case Registered in Lokayukta : सहकारिता उप अंकेक्षक के खिलाफ लोकायुक्त में मामला दर्ज!

Indore : लोकायुक्त पुलिस ने एक शिकायत की जांच के बाद सहकारिता विभाग के उप अंकेक्षक एमएम श्रीवास्तव के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। लोकायुक्त ने अपनी जांच में प्राप्त शिकायत को सही पाया।

ग्रीन पार्क गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर का संचालक मंडल भंग होने के बाद सहकारिता विभाग ने इस सहकारी संस्था के प्रशासक रिसीवर के रूप में नियुक्त किए गए थे। उप अंकेक्षण एमएम श्रीवास्तव के विरुद्ध आवेदक मोहम्मद इफ्तिखार खान निवासी निहालपुरा जवाहर मार्ग द्वारा लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में शिकायत दर्ज की थी।

उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि उसने उक्त ग्रीन पार्क सहकारी संस्था के अंतर्गत लेक पार्क कॉलोनी में एक प्लाट संस्था के रजिस्टर्ड सदस्य से 24 लाख रुपए में खरीदा था। विधिवत रूप से उप पंजीयक कार्यालय इंदौर से रजिस्ट्री कराई थी। नवंबर 2022 में खरीदे गए प्लाट पर कब्जा लेने की कार्रवाई की गई, तो आरोपी श्रीवास्तव ने उसे नोटिस जारी किया।

नोटिस के जवाब में आवेदक द्वारा सभी दस्तावेज पेश किए गए। लेकिन, आरोपी द्वारा असल रजिस्ट्री को मान्य नहीं किया गया और कब्जा दिलाने के एवज में रिश्वत के रूप में 2.5 लाख की मांग की गई। रिश्वत नहीं देने पर अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की धमकी दी गई। इस पर आवेदक ने लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में शिकायत की जिसकी जांच की गई।

आवेदक आरोपी को रिश्वत नहीं देना चाहता था। आरोपी द्वारा रिश्वत नहीं ली गई, किंतु कब्जा दिलाने के एवज में रिश्वत की मांग के आरोप प्रमाणित पाए गए। इस पर आवेदक की शिकायत के आधार पर अपने पद का दुरुपयोग कर रिश्वत की मांग करने के मामले में श्रीवास्तव के विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण संशोधित अधिनियम का मामला दर्ज कर जांच में लिया है।