प्रदेश के 8 जिलों में खनन में गोलमाल, करोड़ों का जुर्माना,वसूली केवल 70 हजार

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प्रदेश के 8 जिलों में खनन में गोलमाल, करोड़ों का जुर्माना,वसूली केवल 70 हजार

भोपाल: प्रदेश के आठ जिलों में पिछले छह वर्षो में खनन का ठेका लेने वाले पट्टेदारों ने शर्तो का उल्लंघन कर जमकर अनियमितताएं की। इसको लेकर खनिज विभाग ने इन पट्टेदारों पर 6 करोड़ 32 लाख से से भी अधिक का जुर्माना भी किया लेकिन इतने सालों में भी खनन की शर्तो को तोड़ने वालों के हौसले बुलंद है और विभाग जुर्माना लगाने के बाद इसमें से मात्र सत्तर हजार रुपए की ही वसूली कर पाया है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक जबलपुर जिले में 42 खदाने स्वीकृत है। इनमें से 19 में अनियमितता पाई गई है। लेकिन यहां शर्तो का उल्लंघन करने पर केवल कारण बताओ नोटिस ही जारी कर इतिश्री कर ली गई। कोई जुर्माना नहीं लगाया गया।
यही हाल कटनी का है। यहां 143 खदानें स्वीकृत है। इनमें से 77 खदानों में अनियमितताएं मिली। लेकिन खनिज पट्टा लेने वाले ठेकेदारों को खनि पट्टे की अनुबंध की शर्तो का उलल्लंघन किए जाने पर केवल कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। कोई जुर्माना नहीं लगाया गया। छिंदवाड़ा जिले में 92 खदानों की मंजूरी दी गई है। यहां 62 खदानों में अनियमितता पाई गई। यहां खनिज कोयला के 53 खनन पट्टे और खनिज मैगनीज के 9 खनन पट्टे इस तरह 62 खनन पट्टों में अनियमितता पाएं जाने पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया। लेकिन खदाने लेप्स करने हेतु कार्यवाही की गई है। ग्वालियर जिले में तीन खदाने है इनमें से एक में अनियमितता पाई गई है। इसमें पूर्ति करने के लिए पट्टाधारक को सूचना पत्र जारी किया गया है।

केवल उमरिया में हो पाई सत्तर हजार की वसूली-
उमरिया में कुल 161 खदाने है यहां 48 खदानों में अनियमितताएं मिली है। इन पर 32 लाख 70 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है। इसमें से केवल सत्तर हजार रुपए की वसूली की जा सकी है। दो खदान लेप्स की गई है और एक खदान निरस्त कर दी गई है।

सीधी में अल्ट्राट्रेक सीमेंट से परफारमेंस गारंटी से जुर्माना समायोजन की तैयारी-
सीधी जिले में सात खदाने स्वीकृत है इनमें से एक जगह अनियमिता पाई गई। इस पर 18 लाख 71 हजार 385 रुपए का जुर्माना लगाया गया। अल्ट्रा टेक सीमेंट लिमिटेड को उत्पादन शुरु करने के लिए जिन शर्तो को पूरा करना था उनका उल्लंघन किए जाने पर कंपनी के विरुद्ध देय 18 लाख 71 हजार 385 रुपए की जमा परफारमेंस गारंटी से उसे समायोजित करने की कार्यवाही प्रचलन में है।

जुर्माने के खिलाफ केजेएस सीमेंट कोर्ट से ले आई स्टे-
सतना जिले के मैहर में पट्टाधारी केजेएस सीमेंट के खनिज पट्टे में अनियमितता पाई गई। उस पर खनिज विभाग ने 3 करोड़ 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था लेकिन कंपनी उच्च न्यायालय जबलपुर गई और वहां अपील में उसे स्थगन आदेश जारी कर दिया गया।