RTI में अब पोर्टल पर जमा होगा शुल्क और आवेदन, दफ्तरों के चक्कर बंद
भोपाल: प्रदेश के सरकारी महकमों में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विभाग की जानकारी मांगने अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सूचना का अधिकार पोर्टल पर अब आॅनलाईन आवेदन भी किया जा सकेगा और इसका शुल्क भी आॅनलाईन भरा जा सकेगा।
सामान्य प्रशासन विभाग ने मध्यप्रदेश में इस पोर्टल को आमजन के लिए उपयोग बनाने सभी विभागों को निर्देश जारी किए है।
जिन कार्यालयों द्वारा आॅनलाईन, आॅन बोर्ड होंने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है उनके अलावा अन्य सभी को इस संबंध में कार्यवाही करने को कहा गया है।
हाईकोर्ट में रिट पिटीशन याचिका दायर की गई थी। इसमें मध्यप्रदेश राज्य के सभी विभागों, मंडलों और जिला कार्यालयों को जोड़ने की मांग की गई है। आॅनलाईन आरटीआई पोर्टल और मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग की वेबसाईड को केन्द्रीय सूचना आयोग के रुप में आॅनलाईन सुविधाजनक बनाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नागरिकों को निर्धारित समयसीमा में वांछित सूचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार पोर्टल विकसित किया गया है। यह सेवा प्रदेश के सर्विस पोर्टल पर भी उपलब्ध है।
इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक संबंधित विभाग और कार्यालय का चयन कर चाही गई जानकारी हेतु अपना आवेदन आॅनलाइन माध्यम से प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित शुल्क का आॅनलाईन भुगतान कर सकते है और समयसीमा में आॅनलाईन माध्यम से ही चाही गई जानकारी पोर्टल से प्राप्त कर सकते है।
*सभी विभागो को यह कार्यवाही करना होगा-*
मध्यप्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन भोपाल के सहयोग से विकसित इस पोर्टल के प्रयोग हेतु पूर्व से आॅफिस एडमिन के लागइन एवं पासवर्ड दिए गए है इसके लिए विभाग कार्यालय के मेकर, चेकर उनके स्तर से बनाए गए है। अब विभपागाध्यक्ष को आॅफिस एडमिन के लॉगइन से सूचना का अधिकार सेवा हेतु तीन यूजर संबंधित बनाना है। इसमें लोक सूचना अधिकारी,सहायक लोक सूचना अधिकारी, संबंधित लिपिक और प्रथम अपील हेतु अपीलीय अधिकारी तथा संबंधित अपील अधिकारी लिपिक के बनाना है।
ये यूजर बनाने हेतु संबंधित अधिकारी का नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर और ईमेल भी पोर्टल पर दर्ज कराना होगा। यूजर बनने के बाद ही नागरिक संबंधित कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।
नागरिकों के आवेदन भी संबंधिक कार्यालय के संबंधित कार्यालय के अधिकारियों के लागइन पर नजर आएंगे जिसे वे लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी को निर्णय लेने हुतु पोर्टल पर प्रस्तुत कर सकेंगे। निर्णय केबाद नागरिक चाही गई जानकारी नियमानुसार सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा ई हस्ताक्षरित जानकारी संबंधित नागरिक को आॅनलाईन माध्यम से पोर्टल पर उपलब्ध हो सकेगी।
सभी विभागाध्यक्ष, संभागायुक्त, कलेक्टर, जिला स्तरीय के प्रथम अपीलीय अधिकारियों की पदक्रम सूची तैयार कर आॅनलाईन, आॅनबोर्ड किए जाने के लिए एमपीएसईडीसी भोपाल को उपलब्ध कराई जाएगी। इस लंबित रिट पिटीशन में न्यायालय में जवाब दावा पेश किया जाना है इसलिए यह सारी कार्यवाही आनन फानन में पूरी की जा रही है। सभी सत्तर विभागों को इससे जोड़ा जा रहा है।