नाबालिक से दुष्‍कर्म कर हत्‍या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

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Ratlam News: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले को हुआ 10 वर्ष का कठोर कारावास

नाबालिक से दुष्‍कर्म कर हत्‍या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

Bhopal : अपने पड़ोस में रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग को बहला फुसलाकर प्रेम जाल में फंसाकर शादी का लालच देकर 2 वर्ष तक बलात्कार किया और अंत में शादी नहीं करते हुए अबोध बालिका को धारदार हथियार से मारकर शव को पानी फेंक कर हत्या कर देने वाले आरोपी अभिषेक जाट को विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट सुश्री शैलजा गुप्ता ने आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।मामले में जानकारी देते हुए मीडिया सेल प्रभारी दीपक बंसोड ने बताया नाबालिक बच्‍ची से दुष्‍कृत्‍य करने वाले आरोपी अभिषेक जाट को धारा 302, 201,376 भादवि एवं 5 एल/‌ 6 पॉक्‍सो एक्‍ट में दोषी पाते हुए आरोपी को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपए धारा 5/6 पॉक्‍सो एक्‍ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए अर्थदण्‍ड,धारा 201भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 2 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई।प्रकरण की पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती मनीषा पटेल,श्रीमती कोमिला किरतानी एवं श्रीमती दीप्ति पटेल द्वारा पैरवी की गई।

भोपाल के थाना गौतम नगर पर 11/सितम्बर/2019 को सूचना मिली कि रेशम केन्‍द्र गोल के पास पानी के गढ्ढे मे एक शव पडा हैं पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर जांच की गई जांच में पाया कि महिला का शव हैं जिसकी पहचान 16 वर्ष निवासी निशातपुरा के रूप में हुई।मृतिका के दायी आंखों के उपर एवं बायी आंखों के नीचे गहरी चोट के निशान थे तथा गले में भी घाव था किसी अज्ञात व्‍यक्ति द्वारा धारदार हथियार से मारकर साक्ष्‍य को छुपाने के उद्देश्‍य से शव को पानी में फेंका गया था। पुलिस को विवेचना के दौरान मृतिका के माता-पिता द्वारा उनके पडोस में रहने वाले आरोपी अभिषेक जाट पर शंका व्यक्त की गई मृतिका के माता-पिता ने बताया कि पीड़िता और आरोपी अभिषेक जाट का 2 वर्ष से प्रेम संबंध था।इस आधार पर पुलिस ने आरोपी अभिषेक जाट को गिरफ्तार कर पुछताछ के आधार पर घटना स्‍थल से साक्ष्‍य संकलित किए गए।घटना स्‍थल से आरोपी द्वारा उपयोग किया गया कण्डोम, पत्‍थर एवं धारदार ब्लेड भी जप्‍त किए गए ,पुलिस द्वारा विवेचना कर अभियोग पत्र न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया।न्‍यायालय द्वारा अभियोजन के साक्ष्‍य,तर्को एवं वैज्ञानिक परीक्षण के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुऐ आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।न्‍यायालय द्वारा फैसले में व्‍यक्‍त किया गया कि मृतिका 2 वर्ष से आरोपी के प्रेम संबंधों में लिप्‍त होकर पूर्ण विश्‍वास करती थी तथा आरोपी से शादी कर अपने भविष्‍य के सपने देख रही थी।आरोपी द्वारा संबंधों का नाजायज लाभ उठाते हुए लगातार 2 वर्षो तक शारीरिक शोषण कर कई बार बलात्कार जैसा घृणित अपराधिक कृत्य किया गया एवं पत्‍थर एवं ब्लेड से निर्मम हत्‍या करते हुए शव को अर्धनग्न अवस्‍था मे गढ्ढे मे फेंक दिया।आरोपी का कृत्‍य समाज को कलंकित करने वाला हैं और महिला के प्रति गंभीर अपराध हैं, आरोपी के प्रति नरम रूख नहीं अपनाया जा सकता।