लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण करने पर विद्युत चोरी के मामलों में मिलेगी भारी छूट
उज्जैन से अजेंद्र त्रिवेदी की रिपोर्ट
नालसा नई दिल्ली एवं सालसा जबलपुर तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री आर.के. वाणी के निर्देशन में वर्ष 2023 की द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 मई को किया जा रहा है, जिससे आम व्यक्तियों को शासन द्वारा दी जा रही छूट का लाभ प्राप्त हो सकेगा। विद्युत चोरी के प्रीलिटिगेशन (मुकदमापूर्व) तथा समझौता योग्य प्रकरणों में सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं नियमानुसार ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत तथा न्यायालयों में लंबित प्रकरणों (लिटिगेशन) में सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं नियमानुसार ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
जिला न्यायाधीश एवं प्राधिकरण के सचिव कपिल भारद्वाज एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चन्द्रेश मण्डलोई के द्वारा जनसामान्य से 13 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में दी जा रही छूटों का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की गयी है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि उक्त छूटों का फायदा लोक अदालत के दिन निराकृत होने वाले प्रकरणों में ही मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
(चन्द्रेश मण्डलोई) जिला विधिक सहायता अधिकारी. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उज्जैन (म०प्र०)