Punish The Rapist : नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा!
Indore : चार साल पहले सदर बाजार थाना क्षेत्र से एक मासूम बच्ची को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही ढाई हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत ने बच्ची को प्रतिकर राशि देने के भी आदेश दिए गए।
8 नवंबर 2019 को पीड़िता के पिता ने सदर बाजार थाने में बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि सुबह काम पर जाने के वक्त उसे उसकी 7 वर्षीय बेटी नहीं दिखी। उसने उसे आसपास तलाशा, लेकिन वहां नहीं मिली। कोई अज्ञात व्यक्ति उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। पुलिस ने गुमशुदगी का प्रकरण दर्ज कर बच्चे की तलाश शुरू की। पीड़िता के घर के आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए इसमें आरोपी संतोष पिता नन्हे पटेल निवासी रायसेन बच्ची को अपने साथ ले जाते हुए नजर आया।
जांच के दौरान पुलिस बच्ची के पास पहुंची l उसने पुलिस को बताया कि आरोपी संतोष उसे अपने साथ ले गया था कि उसे उसकी मां ने बुलाया है। बाद में संतोष ने उसके साथ गलत काम किया। पुलिस ने आरोपी संतोष के खिलाफ दुष्कर्म की धारा में प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया।
प्रकरण में फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायधीश ने आरोपी संतोष को 20 साल का कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर ने पैरवी की। न्यायालय ने बालिका को पीड़िता प्रति कर की राशि के रूप में 80 हजार रुपए दिलाए जाने की अनुशंसा की है।