सड़क ठेकेदार को एक साल का सश्रम कारावास,4 हजार रुपए अर्थदंड

801
सिंहस्थ-2004

सड़क ठेकेदार को एक साल का सश्रम कारावास,4 हजार रुपए अर्थदंड

Ratlam : सड़क ठेकेदार द्वारा यातायात चिन्ह ना लगाकर कार्य करने से मोटरसाइकिल सवार की मौत के मामले में ठेकेदार को 1 साल के सश्रम कारावास की सजा दी गई है।4 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया गया हैं।

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सैलाना सुनील सिंह खेर ने बताया कि बोदिना व भैंसाडाबर के बीच पुलिया बनाने के दौरान रामप्रसाद राठौर एवं कांट्रेक्टर कंपनी ने रोड के बीच में सीमेंट के पाइप डाल दिए और गड्ढों के पास यातायात के संकेत भी नहीं लगा रखे थे।रोड का डायवर्जन भी नहीं कर रखा था। कंपनी की इस लापरवाही के कारण 26 जून 2018 को इप्का कंपनी रतलाम से नांदलेटा मोटरसाइकिल लेकर जा रहें घनश्याम,रामपाल व गोवर्धन टकरा गए।इसमें घनश्याम के सिर व गले में चोट आने से मौत हो गई,वहीं रामपाल व गोवर्धन के चेहरे पर सामान्य चोट आई। मामले में सैलाना थाने में केस दर्ज किया गया और कोर्ट में चालान पेश किया गया। कोर्ट ने कांट्रेक्टर रामप्रसाद पिता बाला बगस राठौर (52) निवासी ग्राम मल्हारपुरा (राजगढ़) को दोषी पाते हुए 1 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई व 4 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।