No Bail For Rapist : कई दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका ख़ारिज!

इंदौर के अलावा दिल्ली और पुणे की भी कई लड़कियों का शोषण किया!

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No Bail For Rapist : कई दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका ख़ारिज!

Indore : जिला कोर्ट ने दिल्ली निवासी ‘जिम मैनेजर’ महिला की आपत्ति पर सीरियल रेपिस्ट को ज़मानत देने से इंकार कर दिया। सोशल मीडिया डेटिंग-मेट्रीमोनीयल ऐप के ज़रिए आरोपी लड़कियों को झांसे में लेकर अश्लील वीडियो बनाकर उनके साथ दुष्कर्म करता था। आरोपी कभी वकील तो कभी हाई प्रोफाइल बनकर परेशान महिलाओं को अपना शिकार बनाता था। उसने इंदौर के अलावा दिल्ली और पुणे की भी कई लड़कियों को अपने शोषण का शिकार बनाया।

इंदौर जिला कोर्ट ने डेटिंग-मेट्रीमोनीयल ऐप के जरिए लड़कियों को झांसे में लेकर उनका शोषण करने वाले आदतन आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ़्तारी के बाद उसने ज़िला कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। इस पर पीड़िता ने अपने वकील कृष्ण कुमार कुन्हारे के माध्यम से आरोपी की जमानत अर्ज़ी का विरोध कर सबूतों के साथ आपत्ति पेश की। इसके बाद सत्र न्यायाधीश श्रीमान चारुलता दांगी ने आरोपी को जमानत देने से इंकार किया। उन्होंने आरोपी के विरुद्ध संकलित सबूत को ध्यान में रखते हुए आरोपी की ज़मानत याचिका ख़ारिज की।

दिल्ली निवासी ‘जिम रीजनल’ की महिला मैनेजर ने बताया को सोशल मीडिया डेटिंग ऐप के माध्यम से उसका परिचय इंदौर के अनुराधा नगर निवासी ललित परमार से हुआ था। उसने जान-पहचान बनाकर झांसे में लेकर पीड़िता को इंदौर बुलाया और महालक्ष्मी नगर एक दोस्त के घर ले जाकर शादी का झाँसा देकर दुष्कर्म किया। उसके आपत्तिजनक वीडियो फोटो ले लिए और साथ पीड़िता से लगभग चार लाख रुपए बैंक ट्रांजेक्शन और नकद के रूप मे हड़प लिए।

आरोपी शादीशुदा और आदतन शोषक

बाद में पीड़ित को पता चला कि आरोपी ललित पहले से शादीशुदा है। आरोपी के खिलाफ दूसरी युवती ने भी शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। इस पर थाना लसूड़िया  में आरोपी के विरोध में पीड़िता ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने की रिपोर्ट 13 जून 2023 को लिखाई। इस दौरान पीड़िता को पता चला कि आरोपी झूठे रूप से वकील बनकर एक और पीड़िता से मिला और उसके साथ भी दोस्त के कमरे पर ले जाकर दुष्कर्म किया, यह रिपोर्ट 11 जून 2023 को लसूड़िया थाने में लिखाई गई थी।

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आरोपी ने कई लड़कियों का शोषण किया

पीड़िता के एडवोकेट कृष्ण कुमार कुनहरे ने बताया कि आरोपी ने पुणे निवासी एक अन्य युवती का भी शोषण किया था। जिसके सबूत भी पीड़िता ने इकठ्ठा किए और पुलिस को आरोपी की करतूत बताई। आरोपी के मोबाइल में और लैपटॉप में अन्य पीड़िताओ के शोषण के सबूत भी हैं। जिसकी जांच करने पर लड़कियों के साथ हुए यौन शोषण का बड़ा खुलासा हो सकता है। इसकी शिकायत सबूतों के साथ भी दिल्ली से इंदौर आकर एक पीड़िता ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से की थी। आरोपी की जमानत याचिका पर आपत्ति लेकर कोर्ट के समक्ष आरोपी द्वारा पीड़िता व अन्य के साथ किए शोषण की जानकारी दी गई। इसके बाद जिला कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

देखिए वीडियो: क्या कह रहे हैं, पीड़िता के एडवोकेट कृष्ण कुमार कुनहरे-