PAN-Aadhaar Linking: पैन-आधार लिंक कराने में इन लोगों को मिली है छूट,नहीं होगा इनऑपरेटिव
नई दिल्ली.पैन-आधार लिंकिंग की अनिवार्यता के बावजूद देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिनको इस अनिवार्यता से छूट मिली हुई है. आइए जानते हैं कि आधार-पैन लिंक करने की जरूरत किन लोगों को नहीं है. पैन कार्ड-आधार को लिंक करने के लिए आयकर विभाग ने 30 जून, 2023 तक की समय सीमा दी है. यदि कोई व्यक्ति 30 जून 2023 की समय सीमा तक आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं करते हैं तो उनका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को आगाह किया है कि बिल्कुल ध्यान से अपना पैन आधार से लिंक करा लें.
इसके अलावा जो लोग कल पैन को आधार से लिंक करेंगे उन्हें पेनाल्टी भी देनी पड़ेगी. कई सारे सरकारी और गैर सरकारी कार्य के लिए पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है. अगर पैन को आधार से लिंक नहीं करते तो इन काम को करने के लिए समस्या का सामना करना पड़ेगा.
हालांकि पैन-आधार लिंकिंग की अनिवार्यता के बावजूद देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिनको इस अनिवार्यता से छूट मिली हुई है. इन लोगों का आधार पैन से लिंक न होने के बावजूद इनऑपरेटिव नहीं होगा, अगर ये लोग पैन को आधार से लिंक भी करना चाहे तो इन्हें पेनाल्टी भी नहीं देगी होगी. आइए जानते हैं कि आधार-पैन लिंक करने की जरूरत किन लोगों को नहीं है.
इन लोगों को जरूरी है लिंक करना
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139AA के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 को पैन आवंटित किया गया है, और वह आधार नंबर प्राप्त करने के लिए पात्र है, उसे 30 जून की समय सीमा के भीतर अपने आधार को पैन के साथ लिंक करना जरूरी है. यदि ऐसा नहीं हो पाता हो तो व्यक्ति का पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा.
30 जून के बाद कितना लगेगा चार्ज
अगर आप 30 जून तक लिंक नहीं करते तो 1 जुलाई से आपको पैसे भी देने पड़ेंगे. इसका मतलब हुआ कि अगर इनऑपरेटिव हो चुके पैन को दोबारा एक्टिव कराते हैं तो 1000 रुपये की फीस भरनी होगी. यही वजह है कि विभाग लगातार चेतावनी दे रहा है कि पैन और आधार को जोड़ लिया जाए.
जानें किन्हें मिली है छूट
1. असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय राज्यों के निवासियों को.
2. आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार अनिवासी भारतीय (NRI).
3. कोई भी व्यक्ति जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक आयु का था.
4. ऐसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं हैं.
आधार लिंक नहीं करते हैं तो क्या होगा?
Income Tax Act, 1961 के अनुसार जो पैन कार्डहोल्डर्स छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, वो अब अगर 30 जून, 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं उनका पैन कार्ड 1 अप्रैल, 2023 से इनएक्टिव हो जाएगा.
(i) वो अपने इनएक्टिव पैन का इस्तेमाल करके आईटीआर फ़ाइल नहीं कर पाएंगे.
(ii) पेडिंग रिटर्न प्रोसेस नहीं किए जा सकेंगे.
(iii) ऐसे रिफंड भी जो पेंडिंग हैं, वो इस पैन पर जारी नहीं किए जाएंगे. पैन के इनएक्टिव होने के बाद पेंडिंग प्रोसीडिंग पूरी नहीं की जा सकती.
(iv) पैन इनएक्टिव हो गया है तो टैक्स भी हाई रेट पर कटेगा.
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