गांजा तस्करों को 10-10 साल का सश्रम कारावास एवं एक-एक लाख़ रूपये का जुर्माना

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गांजा तस्करों को 10-10 साल का सश्रम कारावास एवं एक-एक लाख़ रूपये का जुर्माना

शाजापुर से शिवपाल सिंह की रिपोर्ट

शाजापुर। तस्कर नरेश मीणा, मोहन पुष्पकार, श्याम यादव उर्फ हीरो को कालापीपल, जिला- शाजापुर पुलिस ने मुखबीर की सूचना पर से 21 किलो गांजे के साथ स्विफ्ट डिजायर कार के साथ चांदबड रोड पर 14 अक्तूबर 2020 को पकड़ा था। उक्त प्रकरण में आज शाजापुर जिला कोर्ट द्वारा धारा- 08/20 NDPS एक्ट में दोषी पाते हुये तस्करों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक-एक लाख रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।

मप्र शासन की और से प्रकरण के संचालनकर्ता जिला लोक अभियोजक श्री महेन्द्रसिंह परमार ने बताया कि अभियोजन घटना अनुसार दिनांक 14.10.2020 को पुलिस कालापीपल को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि चांदबड रोड़ से एक सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार में तीन लोग मादक पदार्थ गांजा लेकर निकलेगे। इस पर से पुलिस थाना बल, पंच साक्षियों के साथ जाकर झाडियों की आड़ में जाकर छिप गये। और इसके 35-40 मिनिट बाद सफेद रंग की स्विफ्ट कार RJ 20 CB 407 चांदबड रोड से मुड़ी। जिसे पुलिस फोर्स ने रोका। इस कार में बैठे तीन व्यक्तियों ने अपना नाम- पता, नरेश पिता सत्यनारायण मीणा निवासी रायतन थाना गडोली जिला बुंदी (राजस्थान), मोहन पिता प्रेमनारायण पुष्पकार निवासी ग्राम खोकरा थाना कालापीपल, जिला शाजापुर तथा श्याम यादव उर्फ हीरो पिता योगेश यादव निवासी संजय कालोनी थाना मुजेसर, जिला- फरीदाबाद (हरियाणा) बताया। कार की तलाशी लेने पर कार की डिक्की में एक सफेद रंग की थैली में 21 किलो गांजा मिला। जिसे पुलिस ने जब्त किया तथा आरोपीगण को गिरफ़्तार कर लिया।

आरोपीगण के विरूद्ध पुलिस थाना कालापीपल में धारा – 08/20 NDPS एक्ट का अपराध दर्ज किया गया। तथा अनुसंधान उपरान्त चालान कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। जहाँ पर आरोपीगण के विरूद्ध विचारण के दौरान आए साक्ष्य तथा प्रमाणों के आधार पर आज दिनांक 30 जून शुक्रवार को फ़ैसला सुनाते हुवे माननीय जिला न्यायालय द्वारा आरोपीगणों को धारा- 08/20 NDPS एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये दस-दस साल के सश्रम कारावास तथा एक-एक लाख रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।