बैंक ग्राहकों से 50 लाख रूपए हड़पने वाले दो बैंक केशियर को 10-10 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया

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बैंक ग्राहकों से 50 लाख रूपए हड़पने वाले दो बैंक केशियर को 10-10 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया

Bhopal : बैंक के 2 केशियर द्वारा 65 ग्राहकों से बैंक में जमा करने की राशि लेकर बैंक में जमा नही करते हुए अपने निजी उपयोग में लेकर ग्राहकों को रसीद देते हुए 50 लाख का गबन करने वाले 2 आरोपियों को न्यायालय विनय कुमार भारद्वाज पंचम अपर सत्र न्यायाधीश ने 10 वर्ष के कारावास और 2-2 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।

मामले में जानकारी देते हुए जनसंपर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि सेंट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक की शाखा बैरसिया, भोपाल के केशियर प्रदीप बोरकर एवं मनोज बाथम द्वारा 12-जून-2012 से 18-जून-2013 के बीच बैंक शाखा में केशियर पद पर पदस्थ थे।जिनके द्वारा अलग अलग दिनों में लगभग 62 खाताधारकों से उनके खाते में जमा करने के लिए लगभग 50 लाख रूपए प्राप्त किए, उन्हें दी गई। रसीद में हस्ताक्षर एवं स्टेम्प तथा पासबुक में रूपयों की एंट्री कर दी गई। लेकिन दोनों कैशियर द्वारा बैंक में यह राशि जमा न करते हुए स्वयं के उपयोग में ले ली गई।

मामले में बैंक अधिकारी अर्चना दीक्षित ने 03-जुलाई-2013 को थाना बैरसिया, भोपाल को घटना के संबंध में पत्र लिखकर अवगत कराया एवं घटना के संबंध में कार्यवाही करने का निवेदन किया गया था। मामले में थाना बैरसिया ने जांच करते हुए 08-अक्टोबर-14 को एफआईआर दर्ज कर विवेचना करते हुए अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य, तर्कों एवं दस्तावेजों के आधार पर प्रत्येक आरोपी को धारा 409 भादवि में 10-10 वर्ष का कारावास एवं 2-2 हजार रूपए के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई।

प्रकरण की पैरवी अपर लोक अभियोजक सुश्री प्रीति श्रीवास्तव ने की।