Food License Camp : चोइथराम सब्जी मंडी में आज खाद्य लाइसेंस के लिए केम्प!
Indore : सभी तरह के खाद्य संबंधी जैसे संग्रहण, परिवहन, निर्माण और विक्रय के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 के तहत खाद्य लायसेंस और पंजीयन किया जाना अनिवार्य किया गया है। खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा देवी अहिल्या फल एवं सब्जी मंडी (चोइथराम सब्जी मंडी) में आज 9 अगस्त को केम्प आयोजित किया गया है।
इस केम्प के लिए प्रशासन ने सभी खाद्य कारोबारियों से अपील की गई है कि वे चोइथराम सब्जी मंडी पर आयोजित कैम्प में अधिक से अधिक आकर खाद्य लायसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करें।
कलेक्टर डॉ इलैयाराजा टी के निर्देश पर अपर कलेक्टर सपना लोवंशी के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभिन्न विभागों एवं खाद्य कारोबारकर्ताओं के सहयोग से ईट राईट चैलेज-3 के लिए विभागों में संचालित विभिन्न खाद्य संस्थानों के लिए खाद्य लायसेंस, पंजीयन कराया जाना है।