Defense Council System Implemented : इंदौर में ‘लीगल एड डिफेंस काउंसिल’ प्रणाली लागू!

जिला न्यायालय परिसर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कार्यालय का शुभारंभ किया!

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Defense Council System Implemented : इंदौर में ‘लीगल एड डिफेंस काउंसिल’ प्रणाली लागू!

Indore : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश पर इंदौर में लीगल एड डिफेंस काउंसिल प्रणाली लागू कर दी गई। लीगल एड डिफेंस काउंसिल के नए कार्यालय का शुभारंभ शनिवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीपी शर्मा ने किया। यह कार्यालय जिला न्यायालय के नवीन भवन के तल मंजिल पर है। नवीन कार्यालय का फीता काटकर एवं महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया।
नालसा लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम मॉडिफाइड स्कीम 2022 के अन्तर्गत संविदा आधार पर चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसल एवं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के पदों के लिए इंटरव्यू के बाद चयन समिति द्वारा चयनित नामों का अनुमोदन कार्यपालक अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा किया गया।

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जिले में लीगल एड डिफेंस काउंसिल के 8 पद स्वीकृत किए गए। जिसमें चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल के पद पर आशीर्वाद चौरसिया, अधिवक्ता तथा डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल के पद पर तीन अधिवक्ता एकता शर्मा, कमल कुमार सोनी तथा गौरव पालीवाल का चयन हुआ। असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के चार पदों पर अधिवक्ता सोनाली गोयल, सौम्या सिंह बघेल, आकाश शर्मा एवं शिखा तिवारी का चयन हुआ। उक्त सभी चयनित पदाधिकारिया के द्वारा पदभार ग्रहण कर लिया गया है।

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क्या है लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम
लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम एक ऐसी नवीन प्रणाली है जिसके अंतर्गत समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरणों में न्यायालयों के समक्ष बचाव पक्ष की और से निःशुल्क पैरवी की जाएगी। जिस प्रकार पीडित पक्ष की तरफ से न्यायालय के समक्ष आपराधिक प्रकरणों में शासन का पक्ष अभियोजन अधिकारियों के द्वारा रखा जाता है। उसी प्रकार इस प्रणाली के अंतर्गत बचाव पक्ष की पैरवी किए जाने के लिए लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम लागू किया गया, ताकि बचाव पक्ष की और से भी न्यायालय के समक्ष पूरी मजबूती से पक्ष समर्थन किया जा सके।

इससे पहले क्या थी प्रणाली
लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम से पहले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान किए जाने के लिए तैयार की गई। अधिवक्ताओं की पैनल से अधिवक्ता को नियुक्त किया जाता था। किन्तु अब लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम लागू होने से बचाव पक्ष की तरफ से डिफेंस काउंसिल के द्वारा ही पैरवी की जाएगी। जबकि, नि:शुल्क विधिक सहायता अधिवक्तागण के द्वारा आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर समस्त प्रकार के अन्य मामलों में नि:शुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी।